चेन्नई। तमिलनाडु सरकार ने शुक्रवार को पोंगल त्योहार के अवसर पर तमिलनाडु के विभिन्न हिस्सों में आयोजित होने जा रहे जल्लीकट्टू प्रतियोगिताओं के आयोजन के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए.
तमिलनाडु सरकार द्वारा जारी बयान में कहा गया है:
प्रतियोगिता के लिए सभी व्यवस्थाएं एक दिन पूर्व सुनिश्चित कर ली जाएं। जिन जिलों में प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं, वहां संबंधित जिला कलेक्टरों के नेतृत्व में एक समिति गठित कर उसकी निगरानी की जाये.
जल्लीकट्टू के दौरान सांडों के साथ केवल 2 लोगों की अनुमति है। ऐसा कोई भी कार्य करने की अनुमति नहीं दी जाएगी जिससे सांडों को अनावश्यक पीड़ा हो। सांडों के साथ अनुमति देने वालों के पास कोविड निगेटिव प्रमाणपत्र होना चाहिए।
सांडों के खुलने के समय से सभी घटनाओं की वीडियो रिकॉर्डिंग की जानी चाहिए। जल्लीकट्टू के मैचों को अनुमति प्राप्त स्थानों के अलावा अन्य स्थानों पर आयोजित नहीं किया जाना चाहिए।
राज्य सरकार के आदेशों का उल्लंघन करने पर आपराधिक कार्रवाई की जाएगी। जिला कलेक्टर से पूर्व अनुमति प्राप्त नहीं करने वालों को प्रतियोगिता आयोजित करने की अनुमति नहीं है।
अखाड़े में केवल 300 दर्शकों या कुल बैठने की क्षमता के आधे लोगों को ही अनुमति दी जाएगी। सांडों को प्रतियोगिता से 2 दिन पहले टीकाकरण प्रमाणपत्र की 2 खुराक और कोविड निगेटिव प्रमाणपत्र होना चाहिए।