तमिलनाडू

तमिलनाडु सरकार पर 50 लाख रुपये का जुर्माना: सुप्रीम कोर्ट का आदेश

Kavita2
30 April 2025 9:18 AM IST
तमिलनाडु सरकार पर 50 लाख रुपये का जुर्माना: सुप्रीम कोर्ट का आदेश
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Tamil Nadu तमिलनाडु : निजी कॉलेजों में गैर-शिक्षण पदों पर नियुक्त लोगों को वेतन देने के आदेश के खिलाफ अपील करने वाली तमिलनाडु सरकार पर चेन्नई उच्च न्यायालय ने 50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।

तिरुपुर जिले के उदुमलाईपेट्टई में जी.पी.जी. विशालाक्षी महिला महाविद्यालय में नियुक्त 12 गैर-शिक्षण कर्मचारियों को वेतन देने के आदेश की मांग करते हुए मद्रास उच्च न्यायालय में मामला दायर किया गया था। मामले की सुनवाई करने वाले उच्च न्यायालय ने कर्मचारियों को वेतन देने का आदेश जारी किया था।

इसके खिलाफ उच्च शिक्षा विभाग के सचिव, कॉलेज शिक्षा निदेशक और कोयंबटूर जोन के कॉलेज शिक्षा के संयुक्त निदेशक की ओर से अपील दायर की गई थी। इस पर सुनवाई करने वाले न्यायमूर्ति आर. सुब्रमण्यम और जी. अरुलमुरुगन की पीठ ने आदेश दिया कि कॉलेज शिक्षा निदेशक सी. पूर्ण चंद्रन व्यक्तिगत रूप से पेश हों और इस शर्त के आधार पर नियुक्तियों की मंजूरी के बारे में बताएं कि 1987 में स्वीकृत 12 से अधिक कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं की जानी चाहिए। सरकार को विशालाक्षी महिला महाविद्यालय में स्वीकृत शिक्षण एवं गैर-शिक्षण स्टाफ पदों के संबंध में भी दस्तावेज प्रस्तुत करने चाहिए।

स्तंभ की तरह खड़े रहने की निंदा: मंगलवार को यह मामला फिर से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए आया। आदेश के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट में उपस्थित हुए कॉलेज शिक्षा निदेशक पूर्ण चंद्रन ने अदालत द्वारा उठाए गए किसी भी प्रश्न का उत्तर दिए बिना स्तंभ की तरह खड़े रहे, जो दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसा न्यायमूर्ति आर सुब्रमण्यन और जी अरुलमुरुगन ने कहा।

न्यायाधीशों ने यह भी आरोप लगाया कि कॉलेज शिक्षा निदेशालय के अधिकारियों ने यह कहकर अदालत में सच्चाई को सामने आने से रोका कि सरकार के पास स्वीकृत शिक्षण एवं गैर-शिक्षण स्टाफ पदों के संबंध में दस्तावेज नहीं हैं। न्यायाधीशों ने तमिलनाडु सरकार के अपील मामले को 50 लाख रुपये के जुर्माने के साथ खारिज कर दिया।

25 लाख रुपये वसूलने के लिए... इस मामले में कॉलेज शिक्षा निदेशालय के अधिकारियों के असहयोग और हठधर्मिता के कारण जुर्माना लगाए जाने की ओर इशारा करते हुए न्यायाधीशों ने आदेश दिया कि 25 लाख रुपये वसूले जाएं। जुर्माने की राशि में से 25 लाख कॉलेज शिक्षा निदेशक पूर्ण चंद्रन से वसूले जाएं। उन्होंने तमिलनाडु सरकार को दस्तावेजों के गायब होने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों से शेष 25 लाख रुपये वसूलने का भी आदेश दिया। साथ ही, 12 गैर-शिक्षण कर्मचारियों को 8 सप्ताह के भीतर वेतन के रूप में 1.50 लाख रुपये का भुगतान किया जाना चाहिए। तमिलनाडु सरकार द्वारा दिए गए जुर्माने के शेष 32 लाख रुपये कैंसर फाउंडेशन और नेत्रोदय को 8 सप्ताह के भीतर चुकाए जाने चाहिए। उन्होंने उच्च शिक्षा विभाग के सचिव को कॉलेज शिक्षा निदेशालय में दस्तावेजों के गायब होने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का आदेश दिया।

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