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Tamil Nadu तमिलनाडु : मद्रास उच्च न्यायालय ने गुरुवार को राज्य पुलिस द्वारा दिए गए उस वचन को रिकॉर्ड में दर्ज किया जिसमें कहा गया था कि वे ज़रूरत पड़ने पर उन सिनेमाघरों को सुरक्षा प्रदान करेंगे जहाँ तमिल फिल्म "किंगडम" प्रदर्शित हो रही है। सरकारी वकील (आपराधिक पक्ष) ने यह वचन तब दिया जब मेसर्स एसएसआई प्रोडक्शन द्वारा दायर याचिका न्यायमूर्ति डी. भरत चक्रवर्ती के समक्ष सुनवाई के लिए आई।
अपनी याचिका में, एसएसआई प्रोडक्शन ने पुलिस अधिकारियों को फिल्म 'किंगडम' के शांतिपूर्ण और निर्बाध प्रदर्शन के लिए सिनेमाघरों को पर्याप्त पुलिस सुरक्षा प्रदान करने और सीमन और उनके अनुयायियों को फिल्म के वैध प्रदर्शन में हस्तक्षेप करने से रोकने का निर्देश देने की मांग की थी। अपने आदेश में, न्यायाधीश ने कहा कि जब सेंसर बोर्ड ने फिल्म को प्रमाणित कर दिया है, तो कोई भी तीसरा पक्ष फिल्म के प्रदर्शन को नहीं रोक सकता।
न्यायाधीश ने कहा कि अगर किसी व्यक्ति या संगठन द्वारा कोई धमकी दी गई है, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। साथ ही, अगर नाम तमिलर कच्ची के मुख्य समन्वयक सीमन और उनकी पार्टी के कार्यकर्ता अपनी असहमति व्यक्त करना चाहते हैं, तो वे पुलिस से अनुमति लेकर विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं। उन्हें अपने विपरीत विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता है। लेकिन, वे केवल वैध तरीके से ही आंदोलन कर सकते हैं, न्यायाधीश ने आगे कहा।
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