
Tamil Nadu तमिलनाडु : सरकार ने मंगलवार को तमिलनाडु के विश्वविद्यालयों में कुलपति नियुक्त करने के लिए संशोधन अधिनियम पर अंतरिम रोक लगाने के मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की।
इसमें कहा गया है, "तमिलनाडु सरकार द्वारा लाए गए संशोधन के खिलाफ पलायमकोट्टई के वेंकटचलपति द्वारा दायर याचिका को तत्काल मामला मानकर सुनवाई करने की कोई जरूरत नहीं थी। हालांकि, मद्रास उच्च न्यायालय की अवकाश पीठ ने 21 मई को याचिका पर सुनवाई की और उसी दिन सरकार के कानून पर अंतरिम रोक लगाने का आदेश दिया।"
बिना उचित जांच किए, मद्रास उच्च न्यायालय ने संशोधन कानूनों को असंवैधानिक मानते हुए आदेश जारी कर दिया। इसके परिणामस्वरूप दो साल से अधिक समय से नेतृत्व के बिना चल रहे विश्वविद्यालयों में कुलपति नियुक्त करने में असमर्थता हुई है।
इसलिए, तमिलनाडु सरकार ने याचिका में अनुरोध किया है कि मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा 21 मई को जारी अंतरिम आदेश पर रोक लगाई जाए।
इससे पहले राज्यपाल आर.एन. रवि ने इन संशोधन विधेयकों को बिना मंजूरी दिए राष्ट्रपति के पास भेज दिया था। तमिलनाडु सरकार ने बिना कोई कारण बताए विधेयक को लंबे समय तक स्थगित रखने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। उल्लेखनीय है कि याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने विधेयकों को मंजूरी देने के लिए अपनी विशेष शक्तियों का इस्तेमाल किया।





