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Tamil Nadu तमिलनाडु : तमिलनाडु सरकार ने शैक्षणिक वर्ष 2025-26 के लिए शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम के तहत प्रवेश शुरू करने की घोषणा की है। केंद्र सरकार द्वारा प्रतिपूर्ति निधि के रूप में ₹700 करोड़ जारी किए जाने के बाद, जिसने पहले राज्य में राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) के कार्यान्वयन पर मतभेदों के कारण यह राशि रोक रखी थी।
प्रवेश प्रक्रिया आज, 6 अक्टूबर से शुरू होगी और 17 अक्टूबर, 2025 तक चलेगी। हालाँकि, इस वर्ष आवेदन प्रक्रिया में बदलाव किया गया है। पिछले वर्षों के विपरीत, अभिभावक अब सीधे ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन नहीं कर सकते। इसके बजाय, राज्य सरकार ने निजी स्कूलों के लिए अनिवार्य कर दिया है कि वे उन पात्र छात्रों की पहचान करें जिन्हें पहले ही प्रवेश स्तर की कक्षाओं (एलकेजी या कक्षा 1) में प्रवेश मिल चुका है और उन्हें आरटीई कोटे के तहत शामिल करें। स्कूलों को इन छात्रों से ली गई कोई भी फीस वापस करनी होगी।
आरटीई अधिनियम यह सुनिश्चित करता है कि निजी स्कूलों में 25% सीटें आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि के बच्चों के लिए आरक्षित हों। अनाथ, एचआईवी प्रभावित बच्चे, ट्रांसजेंडर बच्चे, मैला ढोने वाले बच्चे और दिव्यांग बच्चों सहित कमजोर समूहों के बच्चों को प्राथमिकता दी जाती है। अपने बच्चों को आरटीई कोटे में शामिल कराने के इच्छुक अभिभावकों को आगे के मार्गदर्शन और सहायता के लिए संबंधित स्कूल अधिकारियों से संपर्क करना चाहिए।
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