तमिलनाडू

Tamil Nadu : वेल्लियांगिरी हिल्स और कोर्टालम में एंट्री पर रोक

Kavita2
22 April 2026 9:59 AM IST
Tamil Nadu : वेल्लियांगिरी हिल्स और कोर्टालम में एंट्री पर रोक
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Tamil Nadu तमिलनाडु: फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने गुरुवार (23 अप्रैल) को तमिलनाडु असेंबली इलेक्शन को देखते हुए टूरिस्ट और भक्तों के वेल्लियांगिरी हिल्स और कोयंबटूर कोर्टालम फॉल्स जाने पर बैन लगा दिया।

तमिलनाडु में असेंबली इलेक्शन गुरुवार (23 अप्रैल) को होंगे। इलेक्शन सिक्योरिटी में 1.47 लाख पुलिस वाले लगे हुए हैं। इलेक्शन कमीशन ने 5.73 करोड़ वोटर्स के वोट डालने के लिए पूरे राज्य में 75 हज़ार 32 पोलिंग बूथ बनाए हैं। इलेक्शन में 100% वोटर टर्नआउट पक्का करने के लिए कई तरह के अवेयरनेस कैंपेन चलाए जा रहे हैं। कोयंबटूर जिले में 3,563 पोलिंग स्टेशन हैं। लोगों के इन पोलिंग स्टेशनों पर जाकर खुद वोट डालने के लिए सभी इंतज़ाम किए गए हैं। इसी तरह, वोटिंग के दौरान किसी भी अनहोनी को रोकने के लिए एहतियात के तौर पर, हथियारबंद पैरामिलिट्री फोर्स और तमिलनाडु स्पेशल पुलिस फोर्स सेंसिटिव पोलिंग स्टेशनों पर सिक्योरिटी ड्यूटी में लगी हुई हैं।

ऐसे में, कल की वोटिंग को देखते हुए टूरिस्ट के कोयंबटूर कोर्टालम वॉटरफॉल जाने पर बैन लगा दिया गया है। इसी तरह, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने पूंडी में वेल्लियांगिरी भगवान मंदिर के पास वेल्लियांगिरी पहाड़ी पर भक्तों के जाने पर रोक लगा दी है।

इस बारे में, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने एक प्रेस रिलीज़ जारी की है जिसमें कहा गया है कि कोयंबटूर कोर्टालम वॉटरफॉल गुरुवार (23 अप्रैल) को एक दिन के लिए बंद रहेगा ताकि लोग असेंबली इलेक्शन में वोट कर सकें। टूरिस्ट के वॉटरफॉल में जाने पर रोक है। इसी तरह, वेल्लियांगिरी पहाड़ पर बुधवार शाम 6 बजे से कल रात 12 बजे तक रोक लगा दी गई है।

भक्त परसों, शुक्रवार सुबह (24 अप्रैल) को हमेशा की तरह वेल्लियांगिरी पहाड़ी पर जा सकते हैं, और लोगों को इस ऑर्डर का पालन करने की सलाह दी गई है।

किसी को भी रोके गए समय के दौरान कोयंबटूर कोर्टालम फॉल्स और वेल्लियांगिरी पहाड़ियों पर जाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए।

फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के एंटी-पोचिंग गार्ड और हाथी सुरक्षा बल भक्तों और टूरिस्ट को कोर्टालम फॉल्स और वेल्लियांगिरी पहाड़ियों पर जाकर इस रोक को तोड़ने से रोकने के लिए कड़ी नज़र रख रहे हैं। यह कहा गया है कि इंडियन फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के अनुसार, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के बैन को तोड़कर, प्रतिबंधित जंगल के इलाके में बिना इजाज़त घुसने वालों के खिलाफ सही कार्रवाई की जाएगी।

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