तमिलनाडू
Tamil Nadu : कॉपीराइट मामले में ईडी ने फिल्म निर्माता शंकर की 10 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त
Mohammed Raziq
21 Feb 2025 6:11 PM IST

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चेन्नई: प्रवर्तन निदेशालय ने गुरुवार को कहा कि उसने मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत शुरू की गई जांच में फिल्म निर्देशक एस शंकर की 10.11 करोड़ रुपये की तीन संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया है।
पीएमएलए जांच कॉपीराइट अधिनियम, 1957 के तहत एक मामले के आधार पर शुरू की गई है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि शंकर ने 2010 में आई रजनीकांत अभिनीत फिल्म एंथिरन की कहानी को आरूर तमिलनाडुन द्वारा लिखित ‘जिगुबा’ से कॉपी किया था।
सूत्रों ने कहा कि यह देश का पहला या दूसरा मामला हो सकता है, जिसमें कॉपीराइट अधिनियम के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की गई है, जिसे हाल ही में अनुसूचित अपराध के रूप में शामिल किया गया था।
ईडी ने कहा कि जांच आरूर तमिलनाडुन द्वारा एस शंकर के खिलाफ 13वें मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट, एग्मोर, चेन्नई में 19 मई 2011 को दर्ज की गई शिकायत (सीसी नंबर 2067/2011) के आधार पर शुरू की गई थी। ईडी की जांच से पता चला है कि शंकर को एंथिरन में उनके योगदान के लिए 11.5 करोड़ रुपये मिले थे, जिसमें कहानी विकास, पटकथा, संवाद और निर्देशन शामिल हैं।
इसके अलावा, फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की एक स्वतंत्र रिपोर्ट ने कहानी जिगुबा और फिल्म के बीच उल्लेखनीय समानताओं की पहचान की। ईडी ने कहा कि यह रिपोर्ट, जिसमें कथा संरचना, चरित्र विकास और विषयगत तत्वों की जांच की गई है, शंकर के खिलाफ साहित्यिक चोरी के आरोपों को महत्वपूर्ण समर्थन देती है।
हाथ में मौजूद पर्याप्त सबूतों और रिकॉर्ड के आधार पर, ईडी ने निर्धारित किया है कि शंकर ने कॉपीराइट अधिनियम, 1957 की धारा 63 का उल्लंघन किया है - एक उल्लंघन जिसे अब पीएमएलए, 2002 के तहत अनुसूचित अपराध के रूप में वर्गीकृत किया गया है। आगे की जांच जारी है।
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