तमिलनाडू

Tamil Nadu की अदालत ने आय से अधिक संपत्ति मामले में पूर्व आबकारी अधिकारी और उनकी पत्नी को सज़ा सुनाई

Tulsi Rao
30 April 2025 4:58 PM IST
Tamil Nadu की अदालत ने आय से अधिक संपत्ति मामले में पूर्व आबकारी अधिकारी और उनकी पत्नी को सज़ा सुनाई
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तिरुनेलवेली: भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामलों की सुनवाई करने वाली एक विशेष अदालत ने मंगलवार को एक सेवानिवृत्त उप आबकारी अधिकारी को 2006 में एक निजी कंपनी के एमडी से 25,000 रुपये मांगने और आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोप में आठ साल और उसकी पत्नी को चार साल की सजा सुनाई।

नानगुनेरी तालुक के पूर्व उप आबकारी अधिकारी जी जयबालन (74) को भ्रष्टाचार और आय से अधिक संपत्ति (डीए) दोनों मामलों में दोषी ठहराया गया, जबकि उनकी पत्नी जे गोमती जयम को बाद के मामले में दोषी पाया गया। विशेष न्यायाधीश आर सुब्बैया ने जयबालन को दोनों सजाएं एक साथ भुगतने का आदेश दिया।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, जयबालन ने थलपति समुथिरम में संचालित एक निजी फर्म के प्रबंध निदेशक से फर्म के कर निर्धारण को संशोधित करने के लिए 25,000 रुपये मांगे। एमडी वी अशोक कुमार द्वारा दायर एक शिकायत पर कार्रवाई करते हुए, डीवीएसी ने जाल बिछाया और जयबालन को गिरफ्तार कर लिया।

इसके बाद जयबालन के घर की तलाशी ली गई और अधिकारियों ने पाया कि दंपत्ति ने आय के ज्ञात स्रोत से अधिक संपत्ति अर्जित की है। इसके लिए दंपत्ति के खिलाफ अलग से मामला दर्ज किया गया। लंबी सुनवाई के बाद मंगलवार को अदालत ने रिश्वत मामले में जयबालन को सजा सुनाई और 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। डीए मामले में जेल की सजा के अलावा जयबालन को 50,000 रुपये और गोमती को 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया। दंपत्ति को पलायमकोट्टई सेंट्रल जेल में रखा गया है।

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