
Tamil Nadu तमिलनाडु : चेन्नई उच्च न्यायालय ने सरकार को राजमार्ग विभाग द्वारा अधिग्रहित भूमि के मुआवजे के रूप में दिवंगत अभिनेत्री श्रीदेवी के परिवार को 1.87 करोड़ रुपये के भुगतान को चुनौती देने वाली याचिका पर 4 सप्ताह के भीतर विचार करने और उचित आदेश जारी करने का आदेश दिया है।
पुरुतिवाक्कम निवासी शिवगामी द्वारा मद्रास उच्च न्यायालय में दायर याचिका में कहा गया है कि राज्य राजमार्ग विभाग ने चेन्नई ईस्ट कोस्ट रोड को चौड़ा करने के लिए तिरुवनमियूर से अक्कराई तक सड़क के किनारे की भूमि का अधिग्रहण किया था।
इस तरह, हमारे परिवार की 1,420 वर्ग फुट भूमि का अधिग्रहण किया गया। हमें 1.87 करोड़ रुपये का मुआवजा देने के बजाय, राजमार्ग विभाग ने इसे दिवंगत अभिनेत्री श्रीदेवी के पति बोनी कपूर और उनकी बेटियों को दे दिया है। यह अवैध है।
वह भूमि हमारी है। इसलिए, उनसे मुआवजे की राशि वसूल कर हमें दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा था कि सरकार को इस संबंध में पिछले जुलाई में दायर मेरी शिकायत पर विचार करने का आदेश दिया जाना चाहिए।
यह मामला सोमवार को न्यायमूर्ति कृष्णन रामासामी के समक्ष सुनवाई के लिए आया। मामले की सुनवाई करने वाले न्यायाधीश ने तमिलनाडु सरकार को आदेश दिया कि वह याचिकाकर्ता के अनुरोध पर 4 सप्ताह के भीतर विचार करे और मामले को समाप्त करते हुए उचित आदेश जारी करे।





