तमिलनाडू

तमिलनाडु विधेयकों को मंजूरी: SC ने विशेष शक्तियों के तहत दिया निर्णायक फैसला

Kavita2
8 April 2025 11:32 AM IST
तमिलनाडु विधेयकों को मंजूरी: SC ने विशेष शक्तियों के तहत दिया निर्णायक फैसला
x

Tamil Nadu तमिलनाडु: सर्वोच्च न्यायालय ने अपने विशेष अधिकारों का प्रयोग करते हुए यह निर्णय दिया है कि तमिलनाडु विधानसभा में पारित और भेजे गए विधेयकों को मंजूरी दे दी गई है।

इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि तमिलनाडु विधानसभा में पारित और भेजे गए दस विधेयकों को निलंबित करना कानून के विरुद्ध है और कहा है कि राज्यपाल को राज्य सरकार की सलाह के अनुसार ही कार्य करना चाहिए।

तमिलनाडु सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में मामले दायर किए थे, जिसमें आरोप लगाया गया था कि तमिलनाडु विधानसभा द्वारा पारित और अनुमोदन के लिए राज्यपाल को वापस भेजे गए विधेयकों को उनकी सहमति के बिना ही स्थगित किया जा रहा है और राज्यपाल तमिलनाडु में तीन विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्ति में अपना हस्तक्षेप बढ़ा रहे हैं।

इन मामलों की सुनवाई मंगलवार को न्यायमूर्ति जे.पी. पार्थिवाला और न्यायमूर्ति आर. महादेवन की पीठ के समक्ष हुई और सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि तमिलनाडु सरकार के 10 विधेयकों को लंबित रखना और उन्हें राष्ट्रपति के पास भेजना कानून के विरुद्ध है।

राज्यपाल को राज्य सरकार की सलाह पर ही कार्य करना चाहिए। तमिलनाडु विधानसभा में पारित विधेयकों को राष्ट्रपति के पास वापस भेजना कानून के विरुद्ध है। विधेयक को राष्ट्रपति के पास तभी भेजा जाना चाहिए था, जब उसमें बदलाव किया गया हो। राज्यपाल मनमाने तरीके से काम नहीं कर सकते। राज्यपाल के पास सामान्य तौर पर कोई विवेकाधीन शक्ति नहीं हो सकती। इसके अलावा, सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के पास 10 विधेयक भेजने के फैसले को रद्द कर दिया है।

Next Story