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Tamil Nadu तमिलनाडु: तमिलनाडु सरकार ने पूरे राज्य में अंडे से बने मेयोनीज की बिक्री, वितरण और उपयोग पर एक साल का प्रतिबंध लगा दिया है। आधिकारिक आदेश तमिलनाडु सरकार के राजपत्र में प्रकाशित किया गया है। राज्य सरकार की घोषणा के अनुसार, मेयोनीज स्ट्रीट फूड और फास्ट फूड आइटम जैसे कि शावरमा, फ्राइड मीट और तंदूरी व्यंजनों में एक आम सामग्री बन गई है। हालांकि, सरकार ने अंडे से बने मेयोनीज को लेकर गंभीर स्वास्थ्य संबंधी चिंताएँ जताई हैं। आदेश में कहा गया है,
"अंडे से बने मेयोनीज उपभोक्ताओं के लिए एक बड़ा स्वास्थ्य जोखिम पैदा करते हैं।" "संभावित नुकसान को रोकने के लिए, अंडे से बने मेयोनीज का उपयोग और बिक्री तुरंत बंद कर दी जानी चाहिए।" सरकार ने चेतावनी दी है कि प्रतिबंध का उल्लंघन करने वालों को सख्त दंड का सामना करना पड़ेगा। इसमें जुर्माना, लाइसेंस रद्द करना और संबंधित कानूनों के तहत कानूनी कार्रवाई शामिल है। उपभोक्ताओं को मेयोनीज युक्त खाद्य उत्पाद खरीदते समय सावधानी बरतने की भी सलाह दी गई है। सरकार ने लोगों से ऐसी वस्तुओं को खरीदने से पहले सामग्री और लेबल की जाँच करने का आग्रह किया है। यह प्रतिबंध खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने और खाद्य जनित बीमारियों को रोकने के राज्य के प्रयास का हिस्सा है।
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