तमिलनाडु विधानसभा ने राज्यपाल की VC नियुक्ति की शक्ति समाप्त करने वाला विधेयक पारित किया

Chennai चेन्नई: तमिलनाडु विधानसभा ने मंगलवार को एक विधेयक पारित किया, जिसके तहत तमिलनाडु शारीरिक शिक्षा और खेल विश्वविद्यालय के कुलपति (Vice-Chancellor) की नियुक्ति और बर्खास्तगी का अधिकार अब राज्यपाल के बजाय राज्य सरकार को दिया जाएगा।
यह विधेयक राज्य के उपमुख्यमंत्री और युवा कल्याण एवं खेल विकास मंत्री उदयनिधि स्टालिन द्वारा सदन में प्रस्तुत किया गया। इसका उद्देश्य विश्वविद्यालय प्रशासन में राज्य सरकार की भूमिका को मजबूत करना है।
विधानसभा द्वारा यह कदम सुप्रीम कोर्ट के 8 अप्रैल को आए एक फैसले के बाद उठाया गया है, जिसमें कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार के पक्ष में निर्णय दिया था। सरकार और राज्यपाल के बीच वीसी की नियुक्ति को लेकर लंबे समय से विवाद चला आ रहा था।इस विधेयक के पारित होने के बाद, अब इस विशेष विश्वविद्यालय में कुलपति की नियुक्ति एवं हटाने की प्रक्रिया में राज्य सरकार की प्रमुख भूमिका होगी।





