
तेनकासी: तेनकासी की अतिरिक्त जिला अदालत ने गुरुवार को 25 वर्षीय एक व्यक्ति को 2021 में अपने दोस्त की हत्या करने के जुर्म में दोहरी आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने दोषी ए महादेवन को आपराधिक धमकी के लिए अतिरिक्त सात साल के कारावास की सजा सुनाई और 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया। न्यायाधीश ने आदेश दिया कि सभी सजाएँ लगातार काटनी होंगी। जिला अतिरिक्त न्यायालय के न्यायाधीश एस मनोजकुमार ने फैसला सुनाया और अयकुडी के पास कांबली के ए महादेवन उर्फ वरिपुली को उसी गाँव के अपने दोस्त वी महादेवन उर्फ देवा (25) की हत्या के लिए दोषी ठहराया। अभियोजन पक्ष के अनुसार, वरिपुली और देवा घनिष्ठ मित्र थे, लेकिन समय के साथ, लगातार झगड़ों ने उनके रिश्ते को खराब कर दिया था। 19 जून, 2021 को देवा अपने घर में सो रहा था, जबकि उसके पिता वेलसामी, माँ मुप्पीदाथी और भाई कदरकराई घर पर मौजूद थे। वरिपुली कथित तौर पर दरांती लेकर घर में घुसा और देवा पर कई बार चाकू से वार कर उसकी हत्या कर दी। उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इस भयानक हमले को देखकर देवा के परिवार के सदस्यों ने हमलावर को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वरिपुली ने उन्हें भी जान से मारने की धमकी दी और मौके से भाग गया।





