तमिलनाडू

सुप्रीम कोर्ट ने थूथुकुडी सांसद के रूप में कनिमोझी करुणानिधि के चुनाव को बरकरार रखा

Neha Dani
4 May 2023 11:16 AM GMT
सुप्रीम कोर्ट ने थूथुकुडी सांसद के रूप में कनिमोझी करुणानिधि के चुनाव को बरकरार रखा
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यदि प्रतिवादी का तर्क है कि यह बयान गलत है, तो उन्हें इस आरोप को साबित करना चाहिए कि बयान गलत है।
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार, 4 मई को कनिमोझी करुणानिधि के थुथुकुडी निर्वाचन क्षेत्र से द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (DMK) के सांसद के रूप में चुनाव को बरकरार रखा। अदालत 2019 के लोकसभा चुनावों में DMK सांसद के चुनाव के खिलाफ याचिका में मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ कनिमोझी द्वारा दायर अपील पर सुनवाई कर रही थी। शीर्ष अदालत ने जनवरी 2020 में इस मामले में कनिमोझी के खिलाफ कार्यवाही और हाईकोर्ट के आदेश पर भी रोक लगा दी थी।
जस्टिस अजय रस्तोगी और बेला त्रिवेदी की पीठ ने कनिमोझी द्वारा एचसी के आदेश के खिलाफ दायर अपील की अनुमति दी, जिसने थूथुकुडी लोकसभा क्षेत्र से उनके चुनाव को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज करने से इनकार कर दिया। मामला एक मतदाता द्वारा दायर एक याचिका से संबंधित था, जिसमें संपत्ति का खुलासा करने वाले अपने हलफनामे में अपने पति के पैन विवरण का उल्लेख न करने पर शिकायत की गई थी।
कनिमोझी के वकील पी विल्सन ने तर्क दिया कि उनके पति एक विदेशी नागरिक थे और उनके पास ऐसा कोई कार्ड या भारत में गतिविधियों से होने वाली कोई आय नहीं थी। कनिमोझी की याचिका में कहा गया है कि उन्होंने स्पष्ट रूप से उल्लेख किया था कि उनके पति, सिंगापुर के नागरिक, के पास पैन नंबर नहीं है, और यदि प्रतिवादी का तर्क है कि यह बयान गलत है, तो उन्हें इस आरोप को साबित करना चाहिए कि बयान गलत है।
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