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New Delhi नई दिल्ली: करूर भगदड़ की विशेष जाँच दल (एसआईटी) से जाँच कराने के मद्रास उच्च न्यायालय के निर्देश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सर्वोच्च न्यायालय सोमवार को अपना फैसला सुनाएगा। यह एक दुखद घटना थी जिसमें 41 लोगों की जान चली गई थी और 100 से ज़्यादा लोग घायल हुए थे।
सर्वोच्च न्यायालय की वेबसाइट पर प्रकाशित वाद-सूची के अनुसार, न्यायमूर्ति जे. के. माहेश्वरी और न्यायमूर्ति एन. वी. अंजारिया की पीठ इस मामले की स्वतंत्र जाँच की माँग वाली याचिकाओं पर 13 अक्टूबर को अपना फैसला सुनाएगी। अभिनेता-नेता विजय की पार्टी, तमिलगा वेत्री कझगम (टीवीके) ने जहाँ सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में जाँच की माँग की है, वहीं भाजपा नेता उमा आनंदन सहित कई अन्य दल केंद्रीय जाँच ब्यूरो (सीबीआई) से जाँच की माँग कर रहे हैं। हाल के वर्षों में तमिलनाडु में भीड़ नियंत्रण की सबसे बड़ी विफलताओं में से एक, इस त्रासदी ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया और राजनीतिक आयोजनों में जन सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए।
इससे पहले, मद्रास उच्च न्यायालय ने इस दुखद घटना की जाँच के लिए आईपीएस अधिकारी असरा गर्ग के नेतृत्व में एक विशेष जाँच दल (एसआईटी) का गठन किया था, जबकि सीबीआई जाँच की माँग वाली याचिका पर आगे कार्यवाही करने से इनकार कर दिया था। 3 सितंबर को पारित एक आदेश में, मद्रास उच्च न्यायालय ने टीवीके के राजनीतिक नेतृत्व की इस घातक घटना के बाद अपने अनुयायियों को छोड़कर चले जाने के लिए आलोचना की थी। न्यायमूर्ति एन. सेंथिलकुमार की एकल पीठ ने कहा, "आश्चर्यजनक रूप से, कार्यक्रम आयोजक, जिनमें राजनीतिक दल के नेता भी शामिल थे, अपने कार्यकर्ताओं, अनुयायियों और प्रशंसकों को छोड़कर कार्यक्रम स्थल से फरार हो गए। न तो कोई पश्चाताप है, न ही कोई ज़िम्मेदारी, और न ही खेद की कोई अभिव्यक्ति।" मद्रास उच्च न्यायालय ने "दुर्घटना के तुरंत बाद घटनास्थल से भाग जाने के लिए विजय, कार्यक्रम के आयोजकों और राजनीतिक दल के सदस्यों के आचरण की कड़ी निंदा की"।
इसमें आगे कहा गया, "ऐसी पार्टी का यह दायित्व है कि वह भारी भीड़ से उत्पन्न भगदड़ जैसी स्थिति में फंसे लोगों को बचाने और उनकी सहायता के लिए तत्काल कदम उठाती, जिसमें कई बच्चों, महिलाओं और कई युवाओं की दुखद मृत्यु हो गई।" टीवीके सचिव आधव अर्जुन ने अपनी विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) में मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा उनके नेतृत्व के विरुद्ध की गई "असत्यापित और पूर्वाग्रहपूर्ण टिप्पणियों" पर आपत्ति जताई। उन्होंने आगे कहा कि टीवीके नेताओं और कार्यकर्ताओं ने, वास्तव में, लोगों के बेहोश होने की खबरें आने पर "तुरंत राहत और चिकित्सा सहायता का समन्वय" किया था। मद्रास उच्च न्यायालय ने एसआईटी को निष्पक्ष और समयबद्ध जाँच करने और समय-समय पर अद्यतन जानकारी प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था।
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