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Tamil Nadu तमिलनाडु: सुप्रीम कोर्ट ने एआईएडीएमके नेता और तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री एडप्पादी के. पलानीस्वामी (ईपीएस) के खिलाफ एक मामले में आगे की कार्यवाही पर रोक लगा दी है। यह मामला उनके चुनावी हलफनामे में संपत्ति का खुलासा न करने के आरोपों से जुड़ा है। मद्रास उच्च न्यायालय ने पहले इस मामले की जांच के निर्देश दिए थे। मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली ईपीएस की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार और शिकायतकर्ता को नोटिस जारी किए। पीठ ने आरोपों और जांच के लिए उच्च न्यायालय के निर्देश के संबंध में दोनों पक्षों से जवाब मांगा। मामले की पृष्ठभूमि यह मामला उन आरोपों से शुरू हुआ था कि ईपीएस ने विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करते समय अपने चुनावी हलफनामे में जानबूझकर कुछ संपत्ति का विवरण छिपाया था।
शिकायतकर्ता ने मामले की जांच की मांग करते हुए मद्रास उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। याचिका पर कार्रवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने दावों की वैधता निर्धारित करने के लिए जांच का आदेश दिया। उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए ईपीएस ने सर्वोच्च न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) दायर की। उनकी कानूनी टीम ने तर्क दिया कि आरोप निराधार और राजनीति से प्रेरित थे। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि जांच के लिए उच्च न्यायालय का निर्देश अनुचित था और इसे खारिज करने की मांग की।
सुप्रीम कोर्ट ने प्रारंभिक दलीलें सुनने के बाद, उच्च न्यायालय के आदेश के आधार पर आगे की कार्रवाई पर अंतरिम रोक लगा दी। पीठ ने तमिलनाडु सरकार और शिकायतकर्ता को ईपीएस की याचिका पर अपने जवाब दाखिल करने का भी निर्देश दिया। इस मामले ने तमिलनाडु के राजनीतिक परिदृश्य में काफी ध्यान आकर्षित किया है। AIADMK के एक प्रमुख नेता और एक प्रमुख विपक्षी व्यक्ति के रूप में, ईपीएस की कानूनी लड़ाई पर उनके समर्थकों और राजनीतिक विरोधियों द्वारा बारीकी से नज़र रखी जा रही है। इस मामले की सुप्रीम कोर्ट में आगे की सुनवाई होने की उम्मीद है, जहां उच्च न्यायालय के आदेश की वैधता और ईपीएस के खिलाफ आरोपों की जांच की जाएगी।
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Kiran
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