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New Delhi नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को तमिलनाडु Tamil Nadu के पूर्व मंत्री वी सेंथिल बालाजी को कैश-फॉर-जॉब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत दे दी। बालाजी को पिछले साल 14 जून को ईडी ने गिरफ्तार किया था और तब से वह न्यायिक हिरासत में हैं।
इससे पहले 28 फरवरी को मद्रास उच्च न्यायालय ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सेंथिल बालाजी की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति एन आनंद वेंकटेश ने बालाजी की जमानत याचिका खारिज कर दी, जो जून 2023 से जेल में हैं।
बालाजी को पिछले साल 14 जून को ईडी ने गिरफ्तार किया था और तब से वह न्यायिक हिरासत में हैं। मद्रास उच्च न्यायालय ने 19 अक्टूबर, 2023 को बालाजी की पिछली जमानत याचिका खारिज कर दी थी। पिछले साल 20 सितंबर को एक स्थानीय अदालत ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी। इस साल 12 जनवरी को चेन्नई सत्र न्यायालय ने फिर से उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी।
बालाजी को 14 जून को एक कथित कैश-फॉर-जॉब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया गया था, जब वह पिछली AIADMK सरकार के दौरान तमिलनाडु के परिवहन मंत्री थे। प्रवर्तन मामला सूचना रजिस्टर (ईसीआईआर) स्थानीय पुलिस द्वारा 2018 में उनके खिलाफ दर्ज तीन एफआईआर के आधार पर दर्ज किया गया था, जिसमें कथित तौर पर नौकरी के लिए पैसे लेने के मामले में उनकी संलिप्तता का आरोप लगाया गया था, जब वे 2015 में जयललिता के मंत्रिमंडल में परिवहन मंत्री थे। ये आरोप 2011 से 2015 तक अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (एआईएडीएमके) सरकार के दौरान परिवहन मंत्री के रूप में उनके कार्यकाल से जुड़े हैं। वह दिसंबर 2018 में द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (डीएमके) में शामिल हुए और मई 2021 में पार्टी के सत्ता में आने के बाद बिजली मंत्री का पद संभाला। (एएनआई)
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Rani Sahu
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