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CHENNAI,चेन्नई: मद्रास उच्च न्यायालय ने आय से अधिक संपत्ति (DA) के मामले में मंत्री केकेएसएसआर रामचंद्रन और थंगम थेन्नारासु को बरी किए जाने के खिलाफ स्वप्रेरणा से शुरू किए गए आपराधिक पुनरीक्षण मामलों को आज (7 अगस्त) फैसला सुनाने के लिए सूचीबद्ध किया है। न्यायमूर्ति एन आनंद वेंकटेश ने राजनेताओं को क्लीन चिट देते हुए मामले को बंद करने के तरीके पर संदेह जताया था। न्यायाधीश ने डीए के मामलों को फिर से खोला और मंत्रियों को नोटिस जारी किया। न्यायालय ने मंत्रियों और सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक निदेशालय (DVAC) सहित सभी प्रतिवादियों की दलीलें विस्तार से सुनीं। सभी दलीलें पूरी होने के बाद मामले को फैसला सुनाने के लिए सूचीबद्ध किया गया है।
2006-2011 के बीच केकेएसएसआर के मंत्री रहते हुए आय के ज्ञात स्रोतों से कहीं अधिक संपत्ति अर्जित करने की शिकायतों पर डीवीएसी ने 2011 में उनके, उनकी पत्नी आर अधिलक्ष्मी और उनके मित्र केएसपी षणमुगामूर्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया था। डीवीएसी ने 2012 में मदुरै विशेष अदालत में एक विस्तृत अंतिम रिपोर्ट दायर की। इसी तरह, 2012 में डीवीएसी ने थंगम थेन्नारासु और उनकी पत्नी मणिमेगलाई पर 2006 से 2010 के बीच संपत्ति अर्जित करने का मामला दर्ज किया, जब वे तत्कालीन डीएमके शासन के शिक्षा मंत्री थे। दोनों मामलों को प्रशासनिक कारणों का हवाला देते हुए श्रीविल्लिपुथुर विशेष न्यायाधीश को स्थानांतरित कर दिया गया था। बाद में, 2021 में डीएमके फिर से सत्ता में आई और दोनों मंत्रियों को श्रीविल्लिपुथुर विशेष अदालत ने डीए मामलों से बरी कर दिया, जिसे निर्वाचित प्रतिनिधियों के खिलाफ दायर मामलों को देखने वाले एचसी न्यायाधीश द्वारा खोला गया था।
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Payal
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