तमिलनाडू

राज्य अल्पसंख्यक आयोग को कॉलेज छात्रों की शिकायतों का ब्यौरा मांगने का कोई अधिकार नहीं! : SC

Kavita2
16 March 2025 12:33 PM IST
राज्य अल्पसंख्यक आयोग को कॉलेज छात्रों की शिकायतों का ब्यौरा मांगने का कोई अधिकार नहीं! : SC
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Tamil Nadu तमिलनाडु: मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ ने हाल ही में फैसला सुनाया कि राज्य अल्पसंख्यक आयोग को आरक्षण के आधार पर कॉलेजों में प्रवेश लेने वाले छात्रों का विवरण मांगने का अधिकार नहीं है।

जयराज अन्नापकियम गर्ल्स कॉलेज, पेरियाकुलम, थेनी जिले के सचिव, मदुरै छथिरापट्टी क्रिसेंट गर्ल्स कॉलेज ऑफ एजुकेशन, मदुरै के प्रिंसिपल और तिरुनेलवेली पलयनकोट्टई सेंट सेवरिया कॉलेज ऑफ एजुकेशन के सचिव द्वारा 2018 में मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ में दायर याचिकाएँ:

राज्य अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य सचिव ने वर्ष 2016-17 और 2018-19 में आरक्षण के आधार पर हमारे कॉलेजों में प्रवेश लेने वाले छात्रों का विवरण भेजने के लिए एक पत्र भेजा। इस आयोग के पास कॉलेज के छात्रों के प्रवेश का विवरण मांगने का अधिकार नहीं है। इसलिए, उन्होंने अनुरोध किया था कि अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य सचिव द्वारा भेजे गए पत्र को रद्द कर दिया जाए और एक आदेश जारी किया जाए।

हाल ही में इस मामले की सुनवाई करने वाली हाई कोर्ट की जज एल. विक्टोरिया गौरी ने आदेश जारी करते हुए कहा कि तमिलनाडु अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम की धारा 8 (1) के अनुसार इस आयोग का एकमात्र कार्य सामाजिक सौहार्द बनाए रखना और अल्पसंख्यकों के खिलाफ कोई कार्रवाई न हो, इसकी निगरानी करना होना चाहिए। इन दोनों के अलावा आयोग ने आरक्षण के आधार पर कॉलेज में दाखिला लेने वाले छात्रों का ब्योरा भी मांगा है। राज्य अल्पसंख्यक आयोग को ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए अल्पसंख्यक आयोग द्वारा याचिकाकर्ताओं को भेजा गया पत्र रद्द किया जाता है।

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