![स्टालिन SCs and STs के लिए आंतरिक कोटा सुप्रीम कोर्ट के फैसले की सराहना की स्टालिन SCs and STs के लिए आंतरिक कोटा सुप्रीम कोर्ट के फैसले की सराहना की](https://jantaserishta.com/h-upload/2024/08/02/3917760-1.webp)
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तमिलनाडु Tamil Nadu: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने गुरुवार को कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला, जिसमें कहा गया है कि राज्यों को आरक्षित श्रेणी के अंदर कोटा देने के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का उप-वर्गीकरण करने का अधिकार है, डीएमके के द्रविड़ मॉडल और समाज के उत्पीड़ित वर्गों के लिए सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के उसके प्रयासों की मान्यता है। शीर्ष अदालत के फैसले की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि यह खुशी की बात है कि पीठ ने तमिलनाडु विधानसभा द्वारा पारित अधिनियम के अनुसार अरुणथथियार समुदाय को दिए गए आंतरिक आरक्षण को बरकरार रखा।
स्टालिन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा, “आज का सुप्रीम कोर्ट का फैसला उत्पीड़ित लोगों की सामाजिक मुक्ति के लिए #सामाजिक न्याय स्थापित करने की हमारी #द्रविड़ मॉडल यात्रा की एक और मान्यता है।” उन्होंने कहा कि एक औपचारिक समिति की स्थापना की गई थी और इसके माध्यम से एकत्र किए गए आंकड़ों के आधार पर दिवंगत मुख्यमंत्री और डीएमके के दिग्गज एम करुणानिधि ने अरुणथथियार समुदाय के लिए तीन प्रतिशत आंतरिक आरक्षण निर्धारित किया था। डीएमके अध्यक्ष और सीएम ने पोस्ट में कहा, "मैंने राज्य विधानसभा में (इस दिशा में) एक विधेयक पेश किया और इसे पारित कर दिया गया।" उन्होंने आज के फैसले का जिक्र करते हुए कहा, "यह खुशी की बात है कि सुप्रीम कोर्ट की सात जजों की बेंच ने इस कानून को बरकरार रखा है।"
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Kiran
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