तमिलनाडू

विशेष स्कूल मान्यता: SC ने प्रक्रियाओं को सरल बनाने का आदेश दिया

Kavita2
26 Sept 2025 10:42 AM IST
विशेष स्कूल मान्यता: SC ने प्रक्रियाओं को सरल बनाने का आदेश दिया
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Tamil Nadu तमिलनाडु : मद्रास उच्च न्यायालय ने सरकार को चार हफ़्तों के भीतर विशेष विद्यालयों को मान्यता प्रदान करने और मान्यता के नवीनीकरण हेतु सरल प्रक्रियाएँ शामिल करने वाले नियम बनाने का आदेश दिया है।

आर.ए. पुरम, चेन्नई के आनंद जगदीशन द्वारा मद्रास उच्च न्यायालय में दायर एक याचिका में कहा गया है कि विशेष विद्यालयों की मान्यता और नवीनीकरण के लिए तमिलनाडु सरकार के पाँच विभागों की मंज़ूरी आवश्यक है। उसके बाद ही इन विद्यालयों को दिव्यांगजन कल्याण निदेशक से मान्यता प्राप्त हो सकेगी। यह मान्यता भी केवल तीन वर्षों के लिए ही दी जाएगी।

विशेष विद्यालय मान्यता के लिए भवन स्थिरता, अग्नि एवं सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र सहित पाँच विभिन्न क्षेत्रों में प्रमाण पत्र प्राप्त करने होते हैं। इसके कारण मान्यता प्राप्त करने और नवीनीकरण में बहुत समय बर्बाद होता है। उन्होंने कहा कि मान्यता के बिना कोई भी दान या अनुदान प्राप्त करना असंभव है।

यह मामला मुख्य न्यायाधीश एम.एम. श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति जी. अरुल मुरुगन की पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आया। याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील जी. ज्योतिका ने कहा कि केंद्र सरकार ने औद्योगिक क्षेत्र में निवेशकों को मंज़ूरी दिलाने के लिए एकल खिड़की प्रणाली लागू की है।

इसी तरह, तमिलनाडु सरकार को भी एकल खिड़की प्रणाली लागू करनी चाहिए। इस संबंध में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और अन्य के समक्ष एक याचिका प्रस्तुत की गई है। उन्होंने दलील दी कि याचिका पर विचार करने का आदेश दिया जाना चाहिए।

उस समय, सरकार की ओर से पेश राज्य सरकार के वकील एडविन प्रभाकर ने कहा कि एकल खिड़की प्रणाली पहले से ही लागू है। उन्होंने इस संबंध में जवाब देने के लिए 12 हफ़्ते का समय माँगा। न्यायाधीशों ने इसे मानने से इनकार कर दिया और सरकार को 4 हफ़्ते के भीतर नियम बनाने का आदेश दिया जिसमें विशेष स्कूलों को मान्यता देने और मान्यता के नवीनीकरण की सरल प्रक्रियाएँ शामिल हों।

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