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Tamil Nadu तमिलनाडु : सांसदों और विधायकों से जुड़े मामलों से निपटने वाली एक विशेष अदालत ने 2002 में दायर एक मामले में तमिलनाडु के मंत्री एम. सुब्रमण्यम और छह अन्य को बरी कर दिया है, जिसमें AIADMK पार्षदों पर हमले का आरोप लगाया गया था। यह मामला 2002 में चेन्नई निगम परिषद की बैठक के दौरान हुई एक घटना से उपजा था, जहाँ सुकुमार बाबू और परिषद सचिव रीता सहित AIADMK सदस्यों ने आरोप लगाया था कि एम. सुब्रमण्यम के नेतृत्व में DMK सदस्यों ने उन पर हमला किया,
जान से मारने की धमकी दी और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुँचाया। आरोपों के कारण कानूनी लड़ाई शुरू हुई जो दो दशकों से अधिक समय तक जारी रही। हालाँकि, आज दिए गए अपने फैसले में, अदालत ने कहा कि ठोस सबूतों की कमी के कारण आरोपों की पुष्टि नहीं की जा सकी। इसने गवाहों की गवाही में असंगतताएँ देखीं, जिनमें से कुछ मुकदमे के दौरान मुकर गए। नतीजतन, मंत्री मा सुब्रमण्यम और छह अन्य को सभी आरोपों से बरी कर दिया गया।
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Kiran
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