चेन्नई: मद्रास उच्च न्यायालय ने मंगलवार को विशेष जांच दल (एसआईटी) को अन्ना नगर पुलिस द्वारा दर्ज मामले में 10 वर्षीय बलात्कार पीड़िता की ऑडियो क्लिप लीक होने के संबंध में दर्ज दो अतिरिक्त एफआईआर की भी जांच करने का निर्देश दिया।
पहली एफआईआर यौन उत्पीड़न से संबंधित थी, जिसे पहले सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद एसआईटी ने अपने हाथ में लिया था। हाईकोर्ट ने एसआईटी को चार सप्ताह के भीतर प्रगति रिपोर्ट पेश करने का भी निर्देश दिया है।
न्यायमूर्ति आर सुब्रमण्यम और न्यायमूर्ति सी कुमारप्पन की पीठ ने यौन उत्पीड़न और प्रारंभिक जांच के दौरान इंस्पेक्टर राजी द्वारा कथित दुर्व्यवहार से संबंधित एक स्वप्रेरणा मामले की सुनवाई के दौरान यह निर्देश जारी किया।
इंस्पेक्टर राजी और एआईएडीएमके पदाधिकारी सुधाकर, जिन्हें मामले में शामिल एक व्यक्ति को बचाने के लिए लड़की के माता-पिता को कथित रूप से धमकाने और हमला करने के आरोप में दो सप्ताह पहले गिरफ्तार किया गया था, को मंगलवार को एक विशेष पोक्सो अदालत ने सशर्त जमानत दे दी।