तमिलनाडू

सिंगल यूज प्लास्टिक प्रतिबंधित, उल्लंघन करने वालों पर भारी जुर्माना: विजयवाड़ा नगर आयुक्त

Tulsi Rao
29 Jan 2023 8:05 AM GMT
सिंगल यूज प्लास्टिक प्रतिबंधित, उल्लंघन करने वालों पर भारी जुर्माना: विजयवाड़ा नगर आयुक्त
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जनता से रिश्ता वेबडेस्क। विजयवाड़ा नगर आयुक्त स्वप्निल दिनकर पुंडकर ने एक प्रेस विज्ञप्ति में निवासियों को सूचित किया कि सिंगल-यूज प्लास्टिक का उपयोग सख्त वर्जित है। अतः सभी निवासियों एवं व्यापारियों को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी प्रकार से सिंगल यूज प्लास्टिक सामग्री के उपयोग अथवा बिक्री पर प्रतिबंध लगायें।

प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट (पीडब्ल्यूएम) नियम, 2016 के अनुसार, जो कोई भी पैकेजिंग के लिए प्लास्टिक का निर्माण, आपूर्ति, परिवहन या उपयोग करता है, उसे पांच हजार रुपये का जुर्माना या छह महीने की कैद या दोनों का प्रावधान है। उन्होंने यह भी कहा कि कोई भी सामग्री, जिसे केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) द्वारा हानिकारक के रूप में नामित किया गया है, शहर की सीमा के भीतर प्रतिबंधित है।

आयुक्त ने नागरिकों को शहर को साफ रखने और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के दिशा-निर्देशों का पालन करने, क्षेत्राधिकार के भीतर स्वच्छता बनाए रखने के लिए बेहतर सेवा देने की भी जानकारी दी।

उन्होंने कई मुद्दों के बारे में बात की, जिसमें डोर टू डोर कचरा संग्रह, कचरे का पृथक्करण और नहरों, सीवरों, रास्तों में हानिकारक कचरे के संचय से बचने के बारे में भी शामिल है।

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