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चेन्नई: सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पिछले साल प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गिरफ्तार तमिलनाडु के पूर्व मंत्री वी सेंथिल बालाजी की जमानत याचिका पर सुनवाई आज 6 मई तक के लिए स्थगित कर दी। न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां की पीठ ने मामले को तब टाल दिया जब एजेंसी की ओर से पेश एक वकील ने यह कहते हुए स्थगन की मांग की कि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता उपलब्ध नहीं हैं। वकील ने पीठ को बताया कि उन्होंने इस मामले में अपना जवाब दाखिल कर दिया है. बालाजी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील आर्यमा सुंदरम ने पीठ से मामले की सुनवाई करने का आग्रह किया और दलील दी कि वह 320 दिनों से जेल के अंदर हैं। पीठ ने कहा कि उसने मामले में ईडी के जवाब को नहीं पढ़ा है और मामले को 6 मई को सुनवाई के लिए पोस्ट कर दिया। शीर्ष अदालत ने 1 अप्रैल को एजेंसी को नोटिस जारी करते हुए बालाजी की जमानत याचिका पर ईडी से जवाब मांगा था। जमानत याचिका खारिज करते हुए मद्रास उच्च न्यायालय ने 28 फरवरी को कहा कि अगर उन्हें इस प्रकृति के मामले में जमानत पर रिहा किया जाता है, तो यह गलत संकेत भेजेगा और व्यापक जनहित के खिलाफ होगा।
इसमें कहा गया कि याचिकाकर्ता को आठ महीने से अधिक समय तक कारावास का सामना करना पड़ा है और इसलिए विशेष अदालत को समय सीमा के भीतर मामले का निपटारा करने का निर्देश देना अधिक उचित होगा। उच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि सुनवाई शीर्ष अदालत द्वारा दिए गए दिशानिर्देशों के अनुसार दिन-प्रतिदिन के आधार पर की जाएगी। बालाजी को पिछले साल 14 जून को नौकरियों के बदले नकदी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया गया था, जब वह पूर्ववर्ती अन्नाद्रमुक शासन के दौरान परिवहन मंत्री थे। पिछले साल 12 अगस्त को ईडी ने बालाजी के खिलाफ 3,000 पन्नों की चार्जशीट दायर की थी. 19 अक्टूबर को हाई कोर्ट ने बालाजी की पिछली जमानत याचिका खारिज कर दी थी. एक स्थानीय अदालत ने भी उनकी जमानत याचिकाएं तीन बार खारिज कर दी थीं।
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Kiran
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