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Chennai चेन्नई। सुप्रीम कोर्ट की पब्लिक जगहों से आवारा कुत्तों को हटाने की आठ सप्ताह की डेडलाइन खत्म होने के कई सप्ताह बाद भी, ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशन (जीसीसी) अभी तक पूरी तरह से शिफ्टिंग सिस्टम लागू नहीं कर पाया है, और शेल्टर की भारी कमी से यह प्रोसेस धीमा हो गया है। नवंबर 2025 में कोर्ट ने सिविक बॉडीज को पब्लिक एरिया से आवारा कुत्तों को हटाने का निर्देश दिया ताकि लोगों की सुरक्षा से जुड़ी बढ़ती चिंताओं को दूर किया जा सके। इसके जवाब में, जीसीसी ने दिसंबर में फाइनेंशियल मदद की घोषणा की, जिसमें हर कुत्ते के खाने के खर्च के लिए हर दिन 50 रुपए और 20 से ज्यादा कुत्तों वाले शेल्टर के लिए हर दिन 750 रुपए देने की पेशकश की गई।
हालांकि, फाइनेंशियल मदद के बावजूद, ज़्यादातर एनजीओ जगह और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी का हवाला देते हुए आगे आने से हिचकिचा रहे हैं। अधिकारियों ने माना कि लगभग सभी ऑथराइज्ड शेल्टर पहले से ही पूरी क्षमता से चल रहे हैं। तमिलनाडु एनिमल वेलफेयर बोर्ड (टीएनएबी) ने आठ अप्रूव्ड एनजीओ की लिस्ट दी, लेकिन अभी कोई भी जानवरों को रखने की हालत में नहीं है। दो ऑर्गनाइजेशन के साथ बातचीत चल रही है, जबकि शहर के बाहरी इलाकों में दूसरे इच्छुक ग्रुप भी इसी तरह की जगह की कमी का सामना कर रहे हैं। अभी तक, बहुत कम कार्रवाई की गई है।
हाल ही में, मद्रास हाई कोर्ट परिसर से 40 आवारा कुत्तों को हटाया गया। इनमें से 21 को नेम्मेली में एक एनजीओ शेल्टर में शिफ्ट कर दिया गया, जबकि बाकी कुत्तों को गोद ले लिया गया। इस बीच, आवारा कुत्तों की आबादी का अंदाजा लगाने के लिए पूरे शहर में सर्वे का वादा किया गया था, जो अभी शुरू होना बाकी है।
दूसरी ओर, जगह की कमी को दूर करने के लिए, जीसीसी ने माधवरम और वेलाचेरी में दो खास शेल्टर बनाने के लिए जमीन की पहचान की है। हर जगह 250 कुत्तों को रखने की उम्मीद है, जिनमें रेबीज, कैनाइन डिस्टेंपर या गुस्सैल व्यवहार वाले जानवर भी शामिल हैं। कॉर्पोरेशन ने इन शेल्टर को मैनेज करने के लिए एनजीओ को टेंडर दिए हैं, जिनका कंस्ट्रक्शन और ऑपरेशनल काम मार्च के आखिर तक पूरा करने का टारगेट है।
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