तमिलनाडू

Tamil nadu: सरकार को झटका, मद्रास हाईकोर्ट ने कुलपतियों की नियुक्ति के लिए संशोधन पर रोक लगाई

Kanchan Paikara
21 May 2025 7:59 PM IST
Tamil nadu: सरकार को झटका, मद्रास हाईकोर्ट ने कुलपतियों की नियुक्ति के लिए संशोधन पर रोक लगाई
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Chennai चेन्नई:तमिलनाडु सरकार को झटका देते हुए मद्रास उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु सरकार द्वारा लाए गए संशोधनों पर रोक लगा दी, जिसके तहत राज्य द्वारा संचालित विश्वविद्यालयों में कुलपति नियुक्त करने की राज्यपाल की शक्ति छीन ली गई थी।
न्यायमूर्ति जीआर स्वामीनाथन और न्यायमूर्ति वी लक्ष्मीनारायण की अवकाश पीठ ने एक अधिवक्ता द्वारा दायर याचिका पर अंतरिम आदेश पारित किया, जिसमें तमिलनाडु राज्य द्वारा पारित विधायी संशोधनों की श्रृंखला को चुनौती दी गई थी, जिसके तहत कुलपति नियुक्त करने की शक्ति राज्यपाल से राज्य सरकार को हस्तांतरित कर दी गई थी।
एमके स्टालिन के नेतृत्व वाली सरकार ने राज्यपाल की शक्तियों को परिभाषित करने वाले हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के अनुसार संशोधन तैयार किए। पिछले महीने सर्वोच्च न्यायालय ने तमिलनाडु के राज्यपाल की खिंचाई करते हुए कहा था कि दस प्रमुख विधेयकों पर सहमति न देने का उनका निर्णय "अवैध" और "मनमाना" था।
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