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Tamil Nadu तमिलनाडु : मद्रास उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को पीएमके महासचिव मुरली शंकर द्वारा पार्टी संस्थापक डॉ. एस. रामदास की ओर से दायर याचिका खारिज कर दी। याचिका में पार्टी अध्यक्ष अंबुमणि रामदास को शनिवार को महाबलीपुरम में आम सभा की बैठक आयोजित करने से रोकने की मांग की गई थी। न्यायमूर्ति एन. आनंद वेंकटेश ने डॉ. रामदास, जो वर्चुअल रूप से शामिल हुए थे, और अंबुमणि को विवाद सुलझाने के लिए अपने कक्ष में बुलाकर असामान्य कदम उठाया। बातचीत के बाद, न्यायाधीश ने दलीलें सुनीं और उसी दिन अपना आदेश सुनाया।
याचिका में कहा गया था कि अध्यक्ष के रूप में अंबुमणि का तीन साल का कार्यकाल 28 मई, 2025 को समाप्त हो रहा है और डॉ. रामदास ने पदभार ग्रहण कर लिया है। याचिका में दावा किया गया था कि 9 अगस्त की बैठक पार्टी के नियमों के विरुद्ध थी। अदालत के फैसले के बाद, अंबुमणि ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि बैठक पर कोई रोक नहीं है। उन्होंने पार्टी सदस्यों से बैठक में शामिल होने और "पार्टी के भविष्य के विकास पर चर्चा और निर्णय लेने" का आग्रह किया।
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