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Tamil Nadu तमिलनाडु : पूर्व मंत्री सेंथिल बालाजी, जिन्हें पिछले साल जून में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गिरफ्तार किया था, की न्यायिक हिरासत एक बार फिर बढ़ा दी गई है। अगस्त 2023 में उनके खिलाफ दायर आरोपों के बाद से उन्हें हिरासत में रखा गया है, और वर्तमान में मुकदमे की कार्यवाही चल रही है। पुझल सेंट्रल जेल में बंद सेंथिल बालाजी को कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए चेन्नई के प्रिंसिपल सेशंस कोर्ट में पेश किया गया। जज एस. एली ने सुनवाई की अध्यक्षता की। कोर्ट ने उनकी न्यायिक हिरासत को 26 सितंबर तक बढ़ाने का आदेश दिया, जो उनकी गिरफ्तारी के बाद से 61वीं बार बढ़ाई गई है।
चल रहे मामले में अब तक तीन गवाहों की जांच और जिरह की जा चुकी है। कल फोरेंसिक साइंस डिपार्टमेंट के कंप्यूटर फोरेंसिक डिवीजन के सहायक निदेशक मणिवन्नन ने चौथे गवाह के रूप में गवाही दी। उनकी गवाही के बाद सेंथिल बालाजी के बचाव पक्ष ने जिरह का अनुरोध किया और मामले को आगे की कार्यवाही के लिए 26 सितंबर तक के लिए स्थगित कर दिया गया।
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Kiran
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