नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने कुड्डालोर जिले के पेरुवेली इलाके में नए वडालूर वल्लालर इंटरनेशनल सेंटर के निर्माण पर रोक लगा दी है।
इस संबंध में जस्टिस सुधांशु धूलिया और विनोद चंद्रन की खंडपीठ ने अंतरिम आदेश पारित किया। पीठ विनोद राघवेंद्रन द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें राज्य सरकार की परियोजना को चुनौती दी गई थी, जिसमें दावा किया गया था कि यह वल्लालर के सिद्धांतों और इच्छाओं के खिलाफ है।
याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि वडालूर वल्लालर मंदिर में एक अंतरराष्ट्रीय केंद्र का निर्माण न केवल अवैध है, बल्कि वल्लालर की इच्छाओं के भी खिलाफ है। वकील ने तर्क दिया कि गरीबों की भलाई का दावा करके आध्यात्मिक स्थान का व्यवसायीकरण नहीं किया जा सकता है और अदालत को इस पर विचार करना चाहिए। किसी भी नए निर्माण पर रोक लगाने का आदेश देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, "जब तक मामले पर सुनवाई पूरी नहीं हो जाती, तब तक यथास्थिति बनी रहेगी।"