तमिलनाडू

सुप्रीम कोर्ट ने राजीव गांधी मामले में नलिनी, मुरुगन और 4 अन्य दोषियों को रिहा करने का आदेश दिया

Rounak Dey
11 Nov 2022 12:05 PM GMT
सुप्रीम कोर्ट ने राजीव गांधी मामले में नलिनी, मुरुगन और 4 अन्य दोषियों को रिहा करने का आदेश दिया
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जिसने यहां आवेदकों के लिए छूट की सिफारिश की है।"
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार 11 नवंबर को राजीव गांधी हत्याकांड के बाकी छह दोषियों को रिहा करने का आदेश दिया। 1991 में तमिलनाडु के श्रीपेरंबदूर में एक चुनावी सभा में लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम (LTTE) के एक आत्मघाती हमलावर ने पूर्व प्रधान मंत्री राजीव गांधी की हत्या कर दी थी। सात लोग - मुरुगन उर्फ ​​श्रीहरन, नलिनी, एजी पेरारिवलन, संथान, जयकुमार, रॉबर्ट पायस और पी रविचंद्रन को उसी वर्ष दोषी ठहराया गया और मृत्युदंड दिया गया, जिसे बाद के वर्षों में आजीवन कारावास में बदल दिया गया। एजी पेरारिवलन के जेल से रिहा होने के छह महीने बाद छह दोषियों मुरुगन, नलिनी, संथन, जयकुमार, रॉबर्ट पायस और पी रविचंद्रन की रिहाई का आदेश आया है।
अदालत दोषियों द्वारा दायर दो याचिकाओं और रिहाई के लिए चार आवेदनों पर सुनवाई कर रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि मामले में एक दोषी को रिहा करने का कानूनी तर्क पहले से ही स्थापित किया गया था जब पेरारीवलन को रिहा किया गया था, और यही तर्क अन्य दोषियों के मामलों में भी लागू होंगे। न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना की पीठ ने कहा कि सभी दोषियों ने जेल में अच्छा आचरण दिखाया और जेल में रहते हुए उन्होंने शैक्षणिक योग्यता भी हासिल की। अदालत ने कहा, "हमारे पास अब आपको जेल में रखने का कोई कारण नहीं है।"
अदालत ने यह भी माना कि राज्यपाल राज्य सरकार द्वारा किए गए प्रस्तावों से बंधे होते हैं। राजीव गांधी हत्याकांड में, तमिलनाडु विधानसभा ने दोषियों की रिहाई के लिए कई प्रस्ताव पारित किए हैं और कैबिनेट ने दोषियों की रिहाई की भी सिफारिश की है और इसे राज्यपाल को भेजा है; हालांकि राज्यपाल कार्यालय ने इस पर कोई फैसला लेने से बार-बार इनकार किया है। एससी ने कहा, "यह देखा जा सकता है कि माननीय राज्यपाल [आईपीसी धारा] 302 (हत्या की सजा) के लिए दोषी ठहराए गए अपीलकर्ता के मामले में राज्य के फैसले से बंधे थे, जिसने यहां आवेदकों के लिए छूट की सिफारिश की है।"
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