तमिलनाडू

SC ने सफाई कर्मचारी योजना भ्रष्टाचार मामले में DICCI की दलीलें सुनने का निर्देश दिया

Kavita2
20 May 2025 9:18 AM IST
SC ने सफाई कर्मचारी योजना भ्रष्टाचार मामले में DICCI की दलीलें सुनने का निर्देश दिया
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Tamil Nadu तमिलनाडु : सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मद्रास हाईकोर्ट को निर्देश दिया कि वह सफाई कर्मचारियों को उद्यमी बनाने वाली अन्ना डॉ. अंबेडकर बिजनेस चैंपियंस स्कीम (एएपीसीएस) में कथित अनियमितताओं से जुड़े मामले में दलित इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (डीआईसीसीआई) की दलीलें भी सुने। सुप्रीम कोर्ट ने यह बयान जांच के खिलाफ डीआईसीसीआई द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया, इससे पहले यूट्यूबर सावुक्कू शंकर ने इस मामले की सीबीआई जांच की मांग करते हुए चेन्नई हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी। इस संबंध में चेन्नई हाईकोर्ट में दायर याचिका में चाउक्कू शंकर ने आरोप लगाया कि तमिलनाडु सरकार की अन्ना अंबेडकर औद्योगिक पायनियर योजना और केंद्र सरकार की 'नमस्ते योजना' के क्रियान्वयन में अनियमितताएं हुई हैं, जिसके तहत सफाई कर्मचारियों को 50 प्रतिशत सब्सिडी के साथ आधुनिक सीवेज निपटान प्रणाली और उपकरण उपलब्ध कराए जाते हैं। इन योजनाओं के क्रियान्वयन का काम अवैध रूप से दलित इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री नामक निजी संस्था को दिया गया है। इसके जरिए करोड़ों रुपये का गबन किया गया है। तमिलनाडु कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सेल्वापेरुंधका इस संस्था से जुड़े हुए हैं। इस गबन के बारे में शिकायत दर्ज कराने के बावजूद अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इसलिए, सीबीआई को मेरी शिकायत पर मामला दर्ज करने और जांच करने का आदेश दिया जाना चाहिए, 'उन्होंने याचिका में अनुरोध किया था। यह याचिका

जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन और वी. लक्ष्मीनारायणन की अवकाश पीठ ने इस संबंध में दस्तावेज दाखिल करने का आदेश दिया था। चेन्नई मेट्रोपॉलिटन ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड की ओर से पेश वकील द्वारा दस्तावेज दाखिल करने के लिए समय मांगे जाने के बाद न्यायाधीशों ने मामले की सुनवाई 21 मई तक के लिए स्थगित कर दी।

इस स्थिति में, दलित इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (DICCI) द्वारा इस जांच के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी। यह याचिका मुख्य न्यायाधीश पी.आर. कवाई और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आई थी।

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