Chennai चेन्नई: मद्रास हाईकोर्ट ने यूट्यूबर 'सवुक्कु' शंकर को भूमि-धोखाधड़ी जांच के बारे में झूठी सूचना फैलाने के आरोप में दर्ज मामले के सिलसिले में जमानत दे दी है, जिससे लोगों में 'आतंक' पैदा हुआ और राज्य और सार्वजनिक शांति के खिलाफ 'अपराध करने के लिए उन्हें उकसाया' गया। अवकाशकालीन अदालत में बैठे न्यायमूर्ति जीआर स्वामीनाथन ने यूट्यूबर द्वारा दायर आवेदन पर सुनवाई के बाद शुक्रवार को जमानत दे दी। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया था कि ग्रेटर चेन्नई पुलिस की केंद्रीय अपराध शाखा (सीसीबी) की भूमि धोखाधड़ी जांच इकाई के निरीक्षक शिव सुब्रमण्यम द्वारा दर्ज की गई शिकायत के आधार पर दुर्भावनापूर्ण इरादे से मामला दर्ज किया गया था, जबकि उन्होंने बिना किसी आपत्ति के जांच में सहयोग किया था। शंकर ने आरोप लगाया कि उन्हें बिना किसी ठोस जरूरत के केवल एक के बाद एक मामलों में जेल में डालने के इरादे से हिरासत में लिया गया था।