तमिलनाडू

सथानकुलम हिरासत में मौत का मामला: मद्रास उच्च न्यायालय ने सीबीआई को जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया

Tulsi Rao
18 April 2023 4:26 AM GMT
सथानकुलम हिरासत में मौत का मामला: मद्रास उच्च न्यायालय ने सीबीआई को जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया
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मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै खंडपीठ ने सोमवार को सीबीआई को 21 अप्रैल तक जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए सब-इंस्पेक्टर पी रघु गणेश द्वारा दायर जमानत याचिका पर समय दिया, जो सतनकुलम हिरासत में मौत के प्रमुख आरोपियों में से एक है।

गणेश को नौ अन्य पुलिसकर्मियों के साथ जून 2020 में दो व्यापारियों पी जयराज और उनके बेटे बेनिक्स की हिरासत में मौत के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। हालांकि, गणेश ने अपने खिलाफ लगाए गए आरोपों से इनकार किया।

जबकि उनकी पहले की जमानत याचिकाओं को अदालत ने खारिज कर दिया था, उन्होंने मुकदमे में देरी का हवाला देते हुए एक बार फिर अदालत का दरवाजा खटखटाया है। याचिका पर सुनवाई करने वाले न्यायमूर्ति के मुरली शंकर ने सीबीआई को जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए समय दिया और मामले को स्थगित कर दिया। इस बीच, जयराज की पत्नी सेल्वरानी ने गणेश की जमानत याचिका का विरोध करते हुए एक हस्तक्षेप याचिका दायर की।

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