Chennai चेन्नई: मद्रास उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु श्रम विभाग को निर्देश दिया है कि वह सैमसंग इंडिया वर्कर्स यूनियन द्वारा ट्रेड यूनियन के पंजीकरण के लिए प्रस्तुत आवेदन पर छह सप्ताह के भीतर उचित आदेश पारित करे। न्यायमूर्ति डी भरत चक्रवर्ती ने सीआईटीयू से संबद्ध ट्रेड यूनियन के महासचिव पी एलन द्वारा दायर याचिका का निपटारा करते हुए गुरुवार को यह निर्देश जारी किया। सैमसंग इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स की ओर से पेश वरिष्ठ वकील जी राजगोपालन ने कहा कि कंपनी ट्रेड यूनियन की स्थापना के लिए अपने नाम का इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं दे सकती।
हालांकि, याचिकाकर्ता के वकील एनजीआर प्रसाद ने कहा कि ट्रेड यूनियन की स्थापना करना मौलिक अधिकार है। अतिरिक्त महाधिवक्ता (एएजी) जे रवींद्रन ने अदालत को सूचित किया कि विभाग कानून के अनुसार आवेदन पर विचार करेगा।
कर्मचारियों ने अपनी मांगों के समर्थन में अनिश्चितकालीन हड़ताल का सहारा लिया। पुलिस द्वारा विरोध को विफल करने के उपायों के बावजूद, श्रमिकों ने इसे दृढ़ता से जारी रखा। सीआईटीयू ने इस साल जुलाई में ‘सैमसंग इंडिया वर्कर्स यूनियन (एसआईडब्ल्यूयू)’ का पंजीकरण शुरू किया था, जिसमें 1,455 कर्मचारियों को सदस्य के रूप में सूचीबद्ध किया गया था। पंजीकरण को अभी मंजूरी मिलनी बाकी है।