
Tamil Nadu तमिलनाडु : मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ ने बुधवार को केंद्र सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी सचिव तथा केंद्रीय विस्फोटक नियंत्रण प्राधिकरण को पटाखों की बिक्री के संबंध में सोशल मीडिया पर प्रकाशित विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाने की मांग वाले मामले में जवाब देने का आदेश दिया है।
मदुरै जिले के राजा चंद्रशेखरन द्वारा मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ में दायर याचिका:
इंटरनेट के माध्यम से पटाखे बेचने से व्यापारी प्रभावित हो रहे हैं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इंटरनेट के माध्यम से पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। हालांकि, कुछ लोग इंटरनेट के माध्यम से पटाखे बेच रहे हैं। साथ ही, पटाखों की बिक्री के संबंध में सोशल मीडिया पर गलत जानकारी प्रकाशित की जा रही है। इसलिए उन्होंने मांग की थी कि इस पर प्रतिबंध लगाया जाए और आदेश जारी किया जाए।
बुधवार को इस याचिका पर सुनवाई करने वाले सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति पी. धनपाल द्वारा जारी आदेश था:
न्यायाधीश ने कहा कि केंद्र सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव तथा केंद्रीय विस्फोटक नियंत्रण अधिकारी इस मामले में जवाब दें। इस मामले की सुनवाई स्थगित की जाती है।





