
Chennai चेन्नई, 21 मई: चेन्नई ज़िला प्रशासन ने घोषणा की है कि निजी स्कूलों में 25% आरक्षण कोटे के तहत दाखिलों के लिए लॉटरी प्रक्रिया 22 मई, 2026 को सुबह 10 बजे पूरे ज़िले में आयोजित की जाएगी। शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम के तहत, आर्थिक रूप से कमज़ोर और वंचित वर्गों के बच्चों को हर साल गैर-अल्पसंख्यक निजी स्व-वित्तपोषित स्कूलों में मुफ्त दाखिला दिया जाता है। यह पहल गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक समावेशी पहुँच सुनिश्चित करने में लगातार एक अहम भूमिका निभा रही है।
शैक्षणिक सत्र 2026–2027 के लिए, 20 अप्रैल से 18 मई के बीच ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए थे। ज़िला कलेक्टर के अनुसार, कुल 7,004 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से जाँच-पड़ताल के बाद 5,386 आवेदन पात्र पाए गए।
चयन प्रक्रिया चेन्नई ज़िले के 609 निजी स्कूलों में एक पारदर्शी लॉटरी प्रणाली के माध्यम से पूरी की जाएगी, जिससे पात्र आवेदकों के बीच सीटों का निष्पक्ष आवंटन सुनिश्चित हो सके। RTE योजना के तहत आवेदन करने वाले अभिभावकों से अनुरोध किया गया है कि वे लॉटरी प्रक्रिया के दौरान अपने-अपने स्कूलों में उपस्थित रहें। उन्हें यह निर्देश भी दिया गया है कि वे सत्यापन के लिए अपने पंजीकृत आवेदन का विवरण साथ लेकर आएँ।
अधिकारियों ने इस बात को दोहराया कि RTE की 25% आरक्षण योजना, वंचित पृष्ठभूमि के बच्चों को निजी संस्थानों में पढ़ने का अवसर प्रदान करके शैक्षिक असमानता को दूर करने की दिशा में एक अत्यंत महत्वपूर्ण कदम है।





