कोयंबटूर: जिला शिक्षा कार्यालय (निजी स्कूल) के अधिकारी यह जांचने के लिए अपने अधिकार क्षेत्र के तहत संस्थानों का निरीक्षण करेंगे कि क्या वे शिक्षा का अधिकार अधिनियम के माध्यम से प्रवेश के संबंध में मानदंडों का पालन कर रहे हैं। 2024-25 शैक्षणिक वर्ष के लिए इस प्रावधान के तहत प्रवेश सोमवार से शुरू हो रहे हैं।
अधिकारियों का कहना है कि कमजोर वर्ग के माता-पिता आरटीई अधिनियम के तहत निजी स्कूलों में एलकेजी और कक्षा 1 में अपने बच्चों का नामांकन करा सकते हैं। स्कूल शिक्षा विभाग ने सूचित किया था कि आरटीई प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन 22 अप्रैल से 20 मई तक पोर्टल rte.tnschools.gov.in पर खुला रहेगा।
“माता-पिता अपने बच्चे के प्रवेश के लिए जिले के शिक्षा कार्यालयों में बिना किसी शुल्क के आवेदन कर सकते हैं और उन्हें आवश्यक दस्तावेज पोर्टल पर अपलोड करने का निर्देश दिया गया है। वहीं, निजी स्कूलों को स्कूल के सामने आरटीई के दाखिले को लेकर एक बोर्ड लगाना चाहिए, क्योंकि आरोप लगते रहे हैं कि कुछ निजी स्कूल आरटीई के दाखिले की सूचना नहीं देते हैं. इसके बाद, स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने अगले सप्ताह निजी स्कूलों का निरीक्षण करने की योजना बनाई है, ”अधिकारियों ने कहा।