तमिलनाडू

73 साल के बुज़ुर्ग के हमले का शिकार हुए बच्चे को 4 लाख रुपये मिलेंगे

Subhi
22 Aug 2026 11:32 AM IST
73 साल के बुज़ुर्ग के हमले का शिकार हुए बच्चे को 4 लाख रुपये मिलेंगे
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चेन्नई: मद्रास हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह बाल यौन शोषण की शिकार उस लड़की को 4 लाख रुपये का अंतरिम मुआवज़ा दे, जो 73 वर्षीय पड़ोसी के कारण गर्भवती हो गई थी। कोर्ट ने लड़की की पढ़ाई-लिखाई को ध्यान में रखते हुए यह आदेश दिया।

जस्टिस डी. भरथा चक्रवर्ती ने यह आदेश पीड़िता की माँ की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। माँ ने POCSO एक्ट, 2012 के तहत 'TN चाइल्ड विक्टिम कम्पनसेशन फंड' से मुआवज़े की मांग की थी।

जज ने कहा, "अंतिम मुआवज़ा 10 लाख रुपये तक हो सकता है, और चूँकि लड़की अभी सरकारी कॉलेज में अंडर-ग्रेजुएट (UG) कोर्स कर रही है, इसलिए मेरा मानना ​​है कि अंतरिम मुआवज़े के तौर पर 4 लाख रुपये जारी किए जाने चाहिए।"

उन्होंने समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों को आदेश दिया कि वे आदेश की कॉपी मिलने के चार हफ़्ते के भीतर मुआवज़े की रकम का भुगतान करें।

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