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मद्रास उच्च न्यायालय ने 2017 में आरके नगर उपचुनाव में प्रचार के दौरान दिवंगत मुख्यमंत्री जे जयललिता के शरीर की प्रतिकृति वाले डमी ताबूत का उपयोग करने के लिए पूर्व मंत्री मा फोई के पांडियाराजन के खिलाफ दर्ज मामले को गुरुवार को रद्द कर दिया।
न्यायमूर्ति एन आनंद वेंकटेश ने चेन्नई में सांसदों/विधायकों के खिलाफ मामलों की विशेष सुनवाई के लिए विशेष अदालत के समक्ष लंबित मामले को रद्द करने का आदेश पारित किया। आरके नगर पुलिस ने सहानुभूति लहर पैदा करने के लिए डमी ताबूत का उपयोग करके विवादास्पद चुनाव अभियान के बाद पांडियाराजन पर मामला दर्ज किया। डमी ताबूत को राष्ट्रीय ध्वज से लपेटा गया था।
वह ओ पन्नीरसेल्वम के नेतृत्व वाले तत्कालीन अन्नाद्रमुक गुट के उम्मीदवार के लिए प्रचार कर रहे थे। पुलिस ने रिटर्निंग ऑफिसर की शिकायत के बाद एफआईआर दर्ज की।
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