तमिलनाडू

750 वर्ग मीटर से कम 8 फ्लैट वाले कॉम्प्लेक्स के लिए राहत

Subhi
12 March 2024 2:07 AM GMT
750 वर्ग मीटर से कम 8 फ्लैट वाले कॉम्प्लेक्स के लिए राहत
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चेन्नई: राज्य सरकार ने राज्य भर में 750 वर्ग मीटर से कम के आठ फ्लैट वाले आवासीय परिसर के लिए पूर्णता प्रमाण पत्र माफ कर दिया है। इससे पहले, 750 वर्ग मीटर से कम के तीन फ्लैट वाले आवासीय परिसर के लिए किसी पूर्णता प्रमाणपत्र की आवश्यकता नहीं थी। इस आशय का एक जी.ओ. 11 मार्च, 2024 को जारी किया गया था।

इसके अलावा जी.ओ. ने गैर-ऊंची इमारतों की न्यूनतम ऊंचाई 12 से बढ़ाकर 14 मीटर करके टाउन एंड कंट्री प्लानिंग एक्ट में भी संशोधन किया है। नए नियमों के मुताबिक, नॉन हाईराइज बिल्डिंग की ऊंचाई 14 मीटर से 18.3 मीटर होगी।

इस साल जनवरी में आवास और शहरी विकास मंत्री एस मुथुसामी द्वारा 'क्रेडाई तमिलनाडु स्टेटकॉन 2024' में इस संबंध में घोषणा के बाद अधिनियम में संशोधन किया जा रहा है। हालाँकि, मंत्री ने डेवलपर द्वारा मानदंडों के दुरुपयोग के प्रति आगाह किया।

इस कदम से छोटे डेवलपर्स को बड़ी राहत मिलेगी जो पूर्णता प्रमाण पत्र, जल निकासी और बिजली कनेक्शन प्राप्त करने के लिए विभिन्न विभागों से अनुमोदन प्राप्त करने के लिए दर-दर भटक रहे हैं।

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