
कोयंबटूर: कोयंबटूर शहर में क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय ने तमिलनाडु राज्य परिवहन निगम (टीएनएसटीसी) को आदेश दिया है कि वह अपनी बसों में एयर हॉर्न का इस्तेमाल न होने दे।
शुक्रवार शाम गांधीपुरम टाउन बस स्टैंड पर आयोजित वाहन निरीक्षण के दौरान टीएनएसटीसी की तेरह बसों में मल्टी-टोन एयर हॉर्न पाए गए।
इसके बाद, कोयंबटूर शहर के क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ), सेंट्रल ने टीएनएसटीसी, कोयंबटूर क्षेत्र को आदेश जारी किया। साथ ही, सभी बसों से एयर हॉर्न हटाने का भी आदेश दिया।
उन्होंने बताया कि इस नियम का उल्लंघन करते हुए, 100 डीबी से अधिक ध्वनि स्तर वाले हॉर्न का इस्तेमाल किया जा रहा है, खासकर निजी बसों में।
उन्होंने कहा, "हाल ही में, हमने गांधीपुरम बस स्टैंड पर सरकारी और निजी बसों में एयर हॉर्न के इस्तेमाल का निरीक्षण किया। 30 बसों में से 22 में एयर हॉर्न लगे पाए गए, जिनमें से 13 टीएनएसटीसी की थीं। यह जानकर हैरानी हुई कि टीएनएसटीसी की बसें भी नियमों का उल्लंघन कर रही थीं। हमने एयर हॉर्न ज़ब्त कर लिए और प्रत्येक बस पर 2,000 रुपये का जुर्माना लगाया।"
उन्होंने आगे कहा, "हमने शाखा प्रबंधक के माध्यम से टीएनएसटीसी अधिकारियों को निर्देश दिया है कि अगर बसों में एयर हॉर्न लगे हैं तो उन्हें तुरंत हटा दिया जाए।"
हो सकता है कि कुछ ड्राइवरों ने अपनी मर्ज़ी से बसों में एयर हॉर्न लगाए हों और अधिकारियों को इसकी जानकारी न हो। इस बारे में पूछे जाने पर, कोयंबटूर क्षेत्र के टीएनएसटीसी के एक अधिकारी ने बताया कि वह इस मामले की जाँच करेंगे।





