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CHENNAI.चेन्नई: यह मानते हुए कि धार्मिक भावनाएं सरकारी ज़मीन पर कब्ज़े को सही नहीं ठहरा सकतीं, मद्रास हाई कोर्ट ने थिरु वी का नगर में एक पब्लिक सड़क पर बने धार्मिक ढांचे को हटाने का आदेश दिया है। चेन्नई के थिरु वी का नगर के रहने वाले ए सरथ ने मद्रास हाई कोर्ट में शिकायत की थी कि उनके घर के सामने एक पब्लिक रास्ते पर मदर वेलंकन्नी की मूर्ति वाला एक मंदिर अवैध रूप से बनाया गया है, जिससे आने-जाने और पैदल चलने वालों को दिक्कत हो रही है। याचिकाकर्ता ने यह भी आरोप लगाया कि संबंधित अधिकारियों से बिना इजाज़त के मंदिर के लिए बिजली ली जा रही थी, और कहा कि 13 सितंबर, 2025 को शिकायत दर्ज कराने के बावजूद नगर निगम के अधिकारियों ने इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की।
जब उनकी रिट याचिका सुनवाई के लिए आई, तो हाई कोर्ट के जस्टिस वी लक्ष्मीनारायणन ने कहा कि ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशन के अधिकारियों द्वारा किए गए निरीक्षण से पुष्टि हुई है कि यह ढांचा 'सरकार पोरंबोक' ज़मीन पर बना है, जिसे पब्लिक सड़क के तौर पर क्लासिफाइड किया गया है। रिकॉर्ड से पता चला कि मंदिर के लिए सड़क के लगभग 8 वर्ग मीटर हिस्से पर कब्ज़ा किया गया था। जब आर डेनियल, जिन्होंने मंदिर बनवाया था, ने दावा किया कि यह ढांचा लगभग 30 सालों से पूजा स्थल के रूप में मौजूद है और स्थानीय समुदाय के लिए इसका धार्मिक महत्व है, तो कोर्ट ने इस दलील को खारिज कर दिया। जज ने कहा कि "किसी सड़क या गली का कोई धार्मिक चरित्र नहीं होता", और कहा कि किसी पब्लिक रास्ते पर अवैध ढांचे की रक्षा के लिए संविधान का हवाला नहीं दिया जा सकता। जज ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट और मद्रास हाई कोर्ट दोनों ने यह माना है कि किसी भी व्यक्ति को पब्लिक सड़क पर धार्मिक ढांचा बनाने और उसके बाद ऐसे कब्ज़े को हटाने का विरोध करने के लिए धार्मिक भावनाओं को आधार बनाने की इजाज़त नहीं है। इसके बाद कोर्ट ने चेन्नई कॉर्पोरेशन कमिश्नर को उचित आदेश पारित करने और 10 फरवरी को या उससे पहले इसे लागू करने का निर्देश दिया।
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