तमिलनाडू

अपार्टमेंट बेचने पर रियल्टी कंपनी पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया

Subhi
17 Aug 2026 11:42 AM IST
अपार्टमेंट बेचने पर रियल्टी कंपनी पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया
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चेन्नई: तमिलनाडु रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (TNRERA) ने KG Foundations (P) Ltd पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना सेमनचेरी में उनके KG चंद्र विस्टा रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट को रजिस्टर न करने और ज़रूरी RERA रजिस्ट्रेशन के बिना अपार्टमेंट बेचने के कारण लगाया गया है।

7 अगस्त को आदेश जारी करते हुए, अथॉरिटी ने रियल एस्टेट (रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट) एक्ट, 2016 की धारा 59(1) का इस्तेमाल किया और डेवलपर को 21 अगस्त तक प्रोजेक्ट को रजिस्टर करने का निर्देश दिया। यह आदेश सरन्या जयसुंदरम द्वारा KG Foundations और KG चंद्र विस्टा ओनर्स रेजिडेंट्स एसोसिएशन के खिलाफ दर्ज कराई गई शिकायत के बाद आया है।

सत्यभामा यूनिवर्सिटी के सामने स्थित इस प्रोजेक्ट को मार्च 2014 में चेन्नई मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी (CMDA) से प्लानिंग की मंज़ूरी मिली थी। हालांकि डेवलपर ने 26 मार्च 2019 को CMDA से कंप्लीशन सर्टिफिकेट (पूरा होने का प्रमाण पत्र) हासिल कर लिया था, लेकिन TNRERA का मानना ​​था कि प्रोजेक्ट को RERA एक्ट के तहत रजिस्टर कराना ज़रूरी था।

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