
Tamil Nadu तमिलनाडु : सहकारिता मंत्री पेरियाकरुप्पन ने कहा है कि बैंकों और वित्तीय संस्थानों को आभूषण ऋण देने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों वाले नए मसौदा नियम राज्य सहकारी बैंकों पर लागू नहीं होते हैं। चेन्नई सचिवालय में सहकारिता विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक के बाद मंत्री पेरियाकरुप्पन मीडिया से मुखातिब हुए। इस दौरान उन्होंने बताया कि विधानसभा में सहकारिता विभाग की ओर से 49 घोषणाएं की गईं और उनकी स्थिति पर चर्चा की गई। उन्होंने यह भी बताया कि द्वीप के पास 8,000 वर्ग फीट में एक नया भवन बनाने की योजना है, जिसमें एक सहकारी बैंक और एक उचित मूल्य की दुकान होगी। इसी तरह उन्होंने बताया कि बैंक लेनदेन में 1,10,000 करोड़ रुपये का लक्ष्य रखा गया है और इसे अच्छी तरह से लागू किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि किसानों को न केवल फसल ऋण बल्कि पशुधन खरीद के लिए भी अधिक ऋण दिया जा रहा है। इस वर्ष फसल ऋण के लिए 17,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं और लाभार्थियों को इसे प्रदान करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। चेन्नई व्यासरपडी अग्नि दुर्घटना: प्रभावित लोगों के लिए राहत! - तमिलनाडु सरकार का स्पष्टीकरण
उन्होंने कहा कि सहकारी क्षेत्रों में अब तक 12,000 लोगों को रोजगार दिया गया है और ऐसी स्थिति बनाने के लिए सभी कदम उठाए जा रहे हैं, जहां कोई रिक्तियां न हों।
विशेष रूप से, उन्होंने कहा कि बैंकों और वित्तीय संस्थानों पर आभूषण ऋण प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंध राज्य सहकारी बैंकों को प्रभावित नहीं करेंगे, और प्राथमिक कृषि ऋण बैंक रिजर्व बैंक के नियंत्रण में नहीं आते हैं, और इसलिए रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों वाले नए मसौदा नियम सहकारी बैंकों पर लागू नहीं होंगे।
इसके अलावा, मंत्री पेरियाकरुप्पन ने कहा कि सहकारिता विभाग के तहत 60 पेट्रोल स्टेशन संचालित हैं, जबकि अन्य 35-40 पेट्रोल स्टेशन स्थापित करने का काम चल रहा है।





