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Tamil Nadu तमिलनाडु : मेट्रोपॉलिटन पुलिस कमिश्नर ने आज से 15 दिनों के लिए तिरुनेलवेली जिले में विरोध प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है।
तिरुनेलवेली सिटी पुलिस कमिश्नर संतोष हाथी मणि ने शहर के इलाकों में सार्वजनिक शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए अगले 15 दिनों के लिए सार्वजनिक समारोहों, बैठकों, रैलियों, विरोध प्रदर्शनों और प्रदर्शनों पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है।
यह प्रतिबंधात्मक आदेश चेन्नई सिटी पुलिस अधिनियम, 1997 की धारा 41(2) के तहत जारी किया गया है।
यह आदेश आज (7 जून, 2025) मध्यरात्रि 00:00 बजे से 21 जून, 2025 की मध्यरात्रि 24:00 बजे तक प्रभावी रहेगा।
यह जानकारी आज तिरुनेलवेली मेट्रोपॉलिटन पुलिस कमिश्नर के कार्यालय द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में घोषित की गई।
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