तमिलनाडू

सरकारी अधिकारियों का तबादला करने के लिए कर्मचारियों का विरोध पर्याप्त नहीं: मद्रास हाईकोर्ट

Tulsi Rao
10 April 2025 3:52 PM IST
सरकारी अधिकारियों का तबादला करने के लिए कर्मचारियों का विरोध पर्याप्त नहीं: मद्रास हाईकोर्ट
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मदुरै: मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ ने हाल ही में कहा कि सरकारी अधिकारियों को केवल उनके खिलाफ शिकायतों या कुछ कर्मचारियों या कर्मचारी संघों द्वारा विरोध के आधार पर व्यापक जांच किए बिना स्थानांतरित नहीं किया जाना चाहिए। न्यायमूर्ति बट्टू देवानंद ने तमिलनाडु प्राथमिक शिक्षा विद्यालय संघ द्वारा की गई शिकायतों के कारण स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा अधीक्षक जी नीलानारायणन के खिलाफ पारित स्थानांतरण आदेश को रद्द करते हुए यह टिप्पणी की कि उन्होंने शिक्षकों के साथ सहज संबंध बनाए नहीं रखे। सरकारी अधिवक्ता ने तर्क दिया कि पीड़ित शिक्षकों ने याचिकाकर्ता के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और सुचारू प्रशासन बनाए रखने के लिए उनका तबादला किया गया। हालांकि, याचिकाकर्ता ने दावा किया कि अपने कर्तव्यों के हिस्से के रूप में, उन्होंने कुछ शिक्षकों के वेतन के गलत निर्धारण के बारे में विभाग को सूचित किया था और प्रभावित शिक्षकों ने उनके खिलाफ शिकायत दर्ज की थी। न्यायमूर्ति देवानंद ने कहा कि स्थानांतरण की शक्ति का निष्पक्ष रूप से प्रयोग किया जाना चाहिए और कर्मचारियों को परेशान करने के लिए इसका दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि कर्मचारी संघों की शिकायतें या उनके द्वारा किए गए विरोध प्रदर्शन पूरे मामले की व्यापक जांच किए बिना सरकारी अधिकारियों को स्थानांतरित करने का आधार नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि इस प्रकार की प्रथाओं की अनुमति दी गई तो कोई भी सरकारी कर्मचारी निष्ठा, ईमानदारी और प्रतिबद्धता के साथ काम नहीं कर सकेगा।

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