
Tamil Nadu तमिलनाडु: चेन्नई हाई कोर्ट ने एक याचिका खारिज कर दी है, जिसमें चुनाव आयोग को यह निर्देश देने का आदेश मांगा गया था कि वह राजनीतिक पार्टियों को चुनाव से पहले गठबंधन न बनाने के लिए निर्देश जारी करे।
तिरुवल्लूर ज़िले के एम.जी.आर. विश्वनाथन ने मद्रास हाई कोर्ट में दायर एक याचिका में कहा कि राजनीतिक पार्टियाँ संसदीय और विधानसभा चुनावों में किसी साझा राजनीतिक दुश्मन को हराने के लिए चुनाव से पहले गठबंधन बनाती हैं। यह लोकतंत्र के खिलाफ है। इसलिए, उन्होंने चुनाव से पहले गठबंधन बनाने पर रोक लगाने की मांग की थी। इस मामले की सुनवाई बुधवार को मुख्य न्यायाधीश एस.ए. धर्माधिकारी और न्यायमूर्ति जी. अरुलमुरुगन की पीठ के समक्ष हुई। उस समय, याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि चुनाव आयोग को यह आदेश दिया जाना चाहिए कि वह राजनीतिक पार्टियों को चुनाव से पहले गठबंधन न बनाने के निर्देश जारी करे।
न्यायाधीशों ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया और राजनीतिक पार्टियों को चुनाव से पहले गठबंधन बनाने से रोकने का आदेश मांगने वाली याचिका को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की मदुरै पीठ ने भी इसी तरह की मांग वाली एक याचिका को पहले ही खारिज कर दिया था।





