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चेन्नई: आय से अधिक संपत्ति के मामले में उनकी दोषसिद्धि और सजा को निलंबित करने के सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश के बाद, डीएमके नेता के पोनमुडी की तमिलनाडु विधानसभा में सदस्यता बुधवार को बहाल कर दी गई और उनका फिर से मंत्री बनना तय है।
आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने पोनमुडी को बुधवार या गुरुवार को मंत्री पद की शपथ दिलाने के संबंध में उच्चतम न्यायालय के आदेश की प्रति संलग्न करते हुए राज्यपाल आरएन रवि को पत्र लिखा है।
सूत्रों ने बताया कि पहले से तय कार्यक्रम के अनुसार राज्यपाल का गुरुवार सुबह 6.20 बजे विमान से नई दिल्ली के लिए रवाना होने का कार्यक्रम है। राज्यपाल के दो या तीन दिनों तक राष्ट्रीय राजधानी में रहने की उम्मीद है। चूंकि सीएम ने पोनमुडी के शपथ ग्रहण समारोह के बारे में पत्र लिखा है, इसलिए यह अभी भी स्पष्ट नहीं है कि राज्यपाल अपनी दिल्ली यात्रा स्थगित करेंगे या पोनमुडी को बाद की तारीख में शपथ दिलाई जाएगी।
5 मार्च को, तमिलनाडु विधानसभा सचिवालय ने थिरुकोयिलुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र को 19 दिसंबर, 2023 से रिक्त घोषित कर दिया - वह तारीख जिस दिन मद्रास उच्च न्यायालय ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में पोनमुडी को बरी करने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया था।
हालाँकि, चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने 11 मार्च के अपने अंतरिम आदेश में पोनमुडी को दी गई दोषसिद्धि और सजा को निलंबित कर दिया था, इसलिए विधानसभा अध्यक्ष ने बुधवार को एक और अधिसूचना जारी कर 5 मार्च को प्रकाशित अधिसूचना को रद्द कर दिया, जिसमें थिरुकोयिलुर निर्वाचन क्षेत्र को रिक्त घोषित किया गया था।
स्पीकर अप्पावु ने 12 मार्च को पोनमुडी को विधायक के रूप में बहाल करने का संकेत दिया
स्पीकर अप्पावु ने 12 मार्च को तिरुनेलवेली में पत्रकारों से बात करते हुए संकेत दिया कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी और लक्षद्वीप के सांसद मोहम्मद फैजल के मामलों में स्थापित मिसाल के अनुसार पोनमुडी को विधायक के रूप में बहाल किया जा सकता है। शीर्ष अदालत द्वारा उनकी दोषसिद्धि पर रोक लगाने के बाद दोनों को सांसद के रूप में बहाल कर दिया गया।
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