तमिलनाडू

पोलाची यौन उत्पीड़न मामला: सभी नौ दोषियों को आजीवन कारावास की सजा

Kavita2
13 May 2025 2:54 PM IST
पोलाची यौन उत्पीड़न मामला: सभी नौ दोषियों को आजीवन कारावास की सजा
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Tamil Nadu तमिलनाडु : कोयंबटूर की एक महिला अदालत ने मंगलवार को पोलाची यौन उत्पीड़न मामले में सभी नौ दोषियों को 'मृत्यु तक कारावास' की सजा सुनाई।

छह साल पहले तमिलनाडु को झकझोर देने वाले इस मामले की लंबी सुनवाई करने वाली जज आर. नंदिनी देवी ने आज यह ऐतिहासिक फैसला सुनाया।

अदालत ने पीड़ित महिलाओं को कुल 85 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है। दोषियों के. थिरुनावुक्कारासु (34), एन. रिशवंत उर्फ ​​सबरीराजन (32), एम. सतीश (33), टी. वसंत कुमार (30), आर. मणिवन्नन (32), हारून पाल (32), पी. बाबू उर्फ ​​बाइक बाबू (33), के. अरुलानंदम (39) और एम. अरुणकुमार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।

2016 से 2018 के बीच हुई ब्लैकमेल समेत कई घटनाओं में शामिल दोषियों पर आपराधिक साजिश, यौन उत्पीड़न, बलात्कार, सामूहिक बलात्कार और जबरन वसूली के आरोप लगाए गए हैं। सीबीआई की ओर से पेश विशेष सरकारी अभियोजक वी. सुरेन्द्र मोहन ने कहा कि आरोपियों के वकीलों ने आरोपियों की उम्र और पारिवारिक पृष्ठभूमि का हवाला देते हुए सजा कम करने का अनुरोध किया था। 19 वर्षीय पीड़िता द्वारा 24 फरवरी, 2019 को दायर की गई शिकायत के आधार पर 21 मई, 2019 को कोयंबटूर महिला न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल नहीं किया जा सका। हालांकि, प्रक्रियागत देरी के कारण मद्रास उच्च न्यायालय ने हस्तक्षेप करते हुए निर्देश दिया कि मामले को कोयंबटूर के एकीकृत न्यायालय परिसर में स्थानांतरित किया जाए और एक अलग न्यायालय कक्ष की व्यवस्था की जाए। अभियोजन और बचाव पक्ष की दलीलें पूरी होने के बाद आज न्यायालय ने मामले के सभी आरोपियों को दोषी करार दिया। दोपहर में सजा का ऐलान किया गया। फैसला सुनाए जाने के समय कोयंबटूर न्यायालय परिसर में भारी भीड़ जमा हो गई। आरोपियों के परिवार के सदस्य भी मौजूद थे। इससे पहले सुबह साढ़े आठ बजे आरोपियों को पूरी सुरक्षा व्यवस्था के साथ सलेम सेंट्रल जेल से न्यायालय लाया गया।

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